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सुप्रीम कोर्ट ने खनिज समृद्ध राज्यों के पक्ष में क्या फैसला सुनाया? जानें यहां

Renu Upreti
2 Min Read
What decision did the Supreme Court give in favor of mineral rich states?

सुप्रीम कोर्ट ने खनिज समृद्ध राज्यों के पक्ष में फैसला सुनाया है। 9 जजों की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्यों के पास खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने की क्षमता और शक्ति है। इससे ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान को फायदा होगा। बता दें कि 9 जजों की बेंच ने 8-1 से फैसला सुनाया है। गुरुवार को ऐतिहासिक फैसले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के आदेश को रद्द कर दिया है। साथ ही खनन और खनिज-उपयोग गतिविधियों पर रॉयल्टी लगाने के राज्यों के अधिकार को बरकरार रखा है।

रॉयल्टी को टैक्स नहीं माना जा सकता

इस मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाली वाली पीठ ने कहा कि रॉयल्टी को टैक्स नहीं माना जा सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हम मानते हैं कि रॉयल्टी और ऋण दोनों ही टैक्स के तत्वों को पूरा नहीं करते हैं। इंडिया सीमेंट्स का फैसला गलत है जो रॉयल्टी टैक्स के रुप में रखता है। एमएमडीआर अधिनियम में खनिजों पर टैक्स लगाने के लिए राज्य सरकारी की शक्तियों पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकारी की शक्तियों पर रोक लगाने का कोर् प्रावधान नहीं है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उन राज्य की सरकारों को फायदा मिलेगा जहां खनिज का उत्पादन होता है।

8-1 से फैसला सुनाया

9 सदस्यीय बेंच ने 8-1 से फैसला सुनाया है। बेंच में शामिल जस्टिस नागरत्ना इस फैसले पर असहमत थी। उन्होनें कहा, मेरा मानना है कि रॉयल्टी टैक्स की ही श्रेणी में आती हैं। राज्यों के पास खनिजों और उनके अधिकारों पर किसी तरह का टैक्स या शुल्क लगाने का कोई विधायी क्षमता नहीं है। मेरा मानना है कि इंडिया सीमेंट्स का फैसला सही तरीके से लिया गया था।

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