National : स्वाति मालिवाल बदसलूकी मामले में जेल मे बंद विभव कुमार को मिली सुप्रीम कोर्ट से जमानत - Khabar Uttarakhand - Latest Uttarakhand News In Hindi, उत्तराखंड समाचार

स्वाति मालिवाल बदसलूकी मामले में जेल मे बंद विभव कुमार को मिली सुप्रीम कोर्ट से जमानत

Renu Upreti
2 Min Read
Vibhav Kumar, who was in jail in Swati Maliwal misbehavior case, got bail from the Supreme Court.

आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सासंद स्वाति मालिवाल बदसलूकी मामले में जेल मे बंद विभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ विभव को जमान दी है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जांच पूरी हो गई है और चार्जशीट दाखिल हो गई है। ऐसे में हम ज्यादा दिन तक याचिकाकर्ता को जेल में नहीं रख सकते हैं।

जमानत देते हुए की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार को जमानत देते हुए टिप्पणी भी की। अदालत ने कहा कि जब चोटें साधारण हों तो आप किसी व्यक्ति को 100 दिनों से ज्यादा समय तक जेल में नहीं रख सकते। औसत दर्जे की रिपोर्ट देखें। आपको यहां दोनों में संतुलन बनाना होगा न कि जमानत का विरोध करना होगा।

एएसजी न किया जमानत का विरोध

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने जमानत का विरोध किया। उन्होनें कहा कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ होने की संभावना है। इस पर अदालत ने कहा कि जमानत की शर्ते निचली अदालत तय करेंगी। विभव कुमार सीएम ऑफिस और ऑफिसर के यहां नहीं जाएंगे। इसके अलावा कोई भी सरकारी पद विभव कुमार को नहीं दिया जाएगा। न ही वे सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ करेंगे और न ही केस से जुड़ा कोई बयान देंगे।

18 मई को हुए थे विभव गिरफ्तार

बता दें कि आम पार्टी से राज्यसभा सांसद स्वाति मालिवाल ने सीएम आवास में विभव कुमार पर बदसलूकी का आरोप लगाया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने 18 मई को विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया। तब से विभव कुमार जेल में बंद है। विभव की ओर से निचली अदालत के अलावा हाई कोर्ट में भी जमानत की याचिका दायर की गई थी, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली थी। इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।

Share This Article