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उत्तराखंड : कानूनगो रजिस्ट्रार पद पर मिला था प्रमोशन, ज्वाइन नहीं किया तो DM ने दी ऐसी सजा

Reporter Khabar Uttarakhand
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हल्द्वानी : कानूनगो रजिस्ट्रार के पद पर पदोन्नति के बाद दिए गए तैनाती स्थल पर योगदान ना करने और उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने के साथ ही कोविड-19 महामारी में दायित्व का निर्वहन ठीक प्रकार से ना करने के कारण जिलाधिकारी सविन बंसल ने लालकुआं तहसील के राजस्व उपनिरीक्षक (पटवारी) इकबाल अहमद को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुये तहसील कालाढूगी में सम्बद्व कर दिया है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन केएस टोलिया की ओर से जारी निलंबन आदेश में कहा गया है कि इकबाल को रजिस्ट्रार कानूनगो पद पर पदोन्नति की गई है। उनको आदेशित किया गया था कि वह तत्काल रजिस्टार कानूनगो पद पर तहसील नैनीताल में योगदान करें। अपना कार्यभार उप राजस्व निरीक्षक मोटाहल्दू सुनीता जोशी को दे देें।

इस आदेश के क्रम में तहसीलदार द्वारा कार्यमुक्ति आदेश तहसील अनुसेवक के माध्यम से इकबाल को तामील कराने भेजा गया, तो उन्होने आदेश लेने से इनकार कर दिया तथा 26 अक्टूबर से 01 नवम्बर तक की अवधि का चिकित्सा अवकाश प्रार्थना पत्र जिला कार्यालय नैनीताल को प्रेषित कर दिया। श्री इकबाल द्वारा हाथीखाल का कार्यभार ना देने तथा नई तैनाती पर योगदान ना करने से कई शासकीय कार्य बूरी तरह प्रभावित हुये है और उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना भी हुई है।

आदेश में अपर जिलाधिकारी ने कहा है कि वर्तमान में कोविड-19 वैश्विक महामारी है, जिसके बचाव एवं रोकथाम के कार्य गतिमान हैं ऐसे में आरोपित पटवारी कृत्य आपत्तिजनक तथा श्री इकबाल द्वारा उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करते हुये श्रीमती सुनीता जोशी को अपने पटल का कार्यभार ना दिये जाने से राजकीय कार्यो मे व्यवधान उत्पन्न हुआ है। साथ ही मीडिया मे उच्चाधिकारियों के निमित्त टिप्पणी करना भी कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 का स्पष्ट उल्लंघन है। इन सभी तथ्यों को संज्ञान मे लेते हुये राजस्व उपनिरीक्षक इकबाल अहमद को जिलाधिकारी द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और उनको तहसील कालाढूगी मे सम्बद्व किया गया है।

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