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उत्तराखंड : हाईकोर्ट ने कहा : आदेश दिखाओ, वरना 27 करोड़ लौटाओ

Reporter Khabar Uttarakhand
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नैनीताल: गुरुवार को हाईकोर्ट में रोडवेज कर्मचारी यूनियन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान यूपी के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान कमिश्नर ने कहा कि 27 करोड़ रुपये के भुगतान करने के आदेश के खिलाफ यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है।

उनके इतना कहते ही हाईकोर्ट ने कहा कि वह 21 दिसंबर तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति दिखाएं। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो 27 करोड़ का भुगतान करें। मामले में अगली सुनवाई 22 दिसंबर तय हुई है। सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ एवं न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की खंडपीठ में हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार से भी कर्मचारियों का भुगतान नहीं होने को लेकर जवाब मांगा है।

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