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उत्तराखंड : कोर्ट ने जारी किया कारण बताओ नोटिस, इस मामले में पूर्व CM के खिलाफ हुई सुनवाई

Reporter Khabar Uttarakhand
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bhagat singh koshiyari

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नैनीताल : पूर्व मुख्यमंत्रियों के आवास, पानी, बिजली और अन्य सुविधाओं के बकाए मामले में पूर्व सीएम और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अपर सचिव दीपेंद्र चैधरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने एक सप्ताह में नोटिस का जवाब देने के निर्देश दिए हैं।

रुलक संस्था की ओर से पूर्व मुख्यमंत्रियों के आवास, पानी, बिजली और अन्य सुविधाओं का बकाया किराया जमा न करने को लेकर अवमानना याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट सुविधाओं के बकाया मामले में पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी के खिलाफ जारी अवमानना के नोटिस पर रोक लगा चुकी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक बिजली, पानी का करीब 11 लाख रुपये बकाया जमा कर चुके हैं।

ऐसे में पूर्व सीएम और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने ना तो बकाया जमा कराया है और ना ही सुप्रीम कोर्ट में मामले याचिका दायर की थी। संवैधानिक पद पर होने के कारण उनके खिलाफ अवमानना का मामला चलाने से पहले नोटिस देना होता है, जिसके लिए 6 माह का समय दिया जाता है। उसके बाद ही कार्यवाही आगे बढ़ाई जाती है।

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