Haridwar : उत्तराखंड: नकली जूस मामले में 7 साल बाद फैसला, लाखों का जुर्माना - Khabar Uttarakhand - Latest Uttarakhand News In Hindi, उत्तराखंड समाचार

उत्तराखंड: नकली जूस मामले में 7 साल बाद फैसला, लाखों का जुर्माना

Reporter Khabar Uttarakhand
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aiims rishikesh

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हरिद्वार: अगर आप भी डिब्बाबंद जूस पीते हैं, तो सावधान हो जाइए। सात साल पुराने के एक मामले में सैंपल फेल होने पर एडीएम कोर्ट ने दुकानदार पर एक लाख का जुर्माना लगाया है। साथ ही इसके होलसेलर, सीएंडएफ, मार्केटिंग और निर्माता कंपनियों पर अलग से 27 लाख का जुर्माना लगाया गया है।

पांच फर्मों को 30 दिन में जुर्माने की रकम देने का कहा गया है। 24 जुलाई 2013 को ज्वालापुर के प्रिज्मा एचआर सोल्यसूशन नामक फर्म से ट्रॉपिकाना ब्रांड के जूस का सैंपल भरा गया था। सैंपल को रुद्रपुर स्थित प्रयोगशाला भेजा गया था।

जांच में जूस सबस्टैंडर्ड पाया गया। मार्च 2014 में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रिज्मा के अलावा जूस के होलसेलर, सीएंडएफ के अलावा उसका निर्माण और मार्केटिंग करने वाली कंपनियों के खिलाफ एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया था।

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