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उत्तराखंड से बड़ी खबर : न्यायालयों में 3 से 16 मई तक छुट्टी, हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश

Reporter Khabar Uttarakhand
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नैनीताल: कोरोना के कारण पहले राज्य में कोविड कफ्र्यू लगाया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब हाईकोर्ट ने भी राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों में सोमवार तीन से 16 मई तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। अब राज्य के सभी जिला व अधीनस्थ अदालतों में 17 मई से मामलों की सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी की ओर से इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

इस अवधि में केवल रिमांड और जमानत से संबंधित मामले ही सुने जाएंगे। जरूरी मामले की सुनवाई के लिए अधिवक्ता अवकाश अवधि में सुनवाई के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ई-मेल पते पर अपने असाधारण परिस्थितियों के मामलों की सुनवाई का अनुरोध कर सकते हैं। जिला न्यायाधीशों के ई-मेल पतों का विवरण आधिकारिक वेबसाइट में प्रदर्शित किया जाएगा।

जिला न्यायाधीश आधिकारिक वेबसाइट में न्यायिक अधिकारी का नामित करेंगे, जिन्हें अधिवक्ताओं द्वारा सूचना के संपर्क किया जा सकता है। जिला न्यायाधीश यह निर्णय करेगा कि यदि किसी मामले में तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है तो उसे न्यायालय के पास भेज दिया जाएगा। अधीनस्थ न्यायालय 17 मई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिमांड, जमानत और अस्थायी निषेधाज्ञा से संबंधित कार्य करेंगे।

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