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टनल हादसा : हाईकोर्ट ने लिया सुरंग मामले का संज्ञान, सरकार से 48 घंटों में मांगा जवाब

Yogita Bisht
2 Min Read
NAINITAL HIGH COURT (2)

उत्तरकाशी के सिलक्यारा में टनल के अंदर फंसे मजदूरों के मामले का संज्ञान हाईकोर्ट ने लिया। हाईकोर्ट ने इस मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई कर सरकार से 48 घंटों में जवाब मांगा है।

हाईकोर्ट ने लिया सुरंग मामले का संज्ञान

सिलक्यारा में टनल के अंदर फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए दायर की गई जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार इस मामले में 48 घंटे के भीतर जवाब पेश करने को कहा।

22 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मनोज कुमारी तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने की। बता दें कि इस मामले में समाधान एनजीओ कृष्णा विहार देहरादून ने जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने इस याचिका में कहा था कि उत्तरकाशी के सिलक्यारा में टनल में पिछले 12 नवंबर से 41 मजदूर फंसे हुए हुए हैं।

लेकिन अभी तक सरकार उनको बाहर निकालने में असफल साबित हुई है। टनल में फंसे लोगों की जान से सरकार और कार्यदायी संस्था खिलवाड़ कर रही है। हर रोज मजदूरों को बाहर निकालने के लिए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। जिस से उनकी जान खतरे में पड़ रही है। इसलिए उन पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाना चाहिए।

एसआईटी से कराई जाए मामले की जांच

याचिकाकर्ता ने मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच एसआईटी से कराई जाए। इसके साथ ही जनहित याचिका में ये भी कहा गया है कि सिलक्यारा में टनल के अंदर काम शुरू होने से पहलेसभी मजदूरों को जरूरी सामान उपलब्ध कराया जाए।

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योगिता बिष्ट उत्तराखंड की युवा पत्रकार हैं और राजनीतिक और सामाजिक हलचलों पर पैनी नजर रखती हैंं। योगिता को डिजिटल मीडिया में कंटेंट क्रिएशन का खासा अनुभव है।