हाल ही में उत्तर प्रदेश के हाथरस में 120 लोगों ने सत्संग में हुई भगदड़ में अपनी जान गंवा दी। मरने वालों में अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल थे। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस भगदड़ को लेकर जनहित याचिका दायर की गई। हालांकि, सुप्रीम कोर्टने शुक्रवार को हाथरस भगदड़ से जुड़ी इस याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से हाईकोर्ट का रुख करने के लिए कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने किया मना
सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस भगदड़ मामले की जांच का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्यों आए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा।
ये घटना परेशान करने वाली है
वहीं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मामले को देखते हुए कहा कि ये घटना परेशान करने वाली है। लेकिन ऐसे मामलों को देखने के लिए हाईकोर्ट भी पर्याप्त है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस मामले में याचिका पर सुनवाई से इंकार किया और हाई कोर्ट जाने को कहा।