National : बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, 1 अक्टूबर तक आदेश जारी - Khabar Uttarakhand - Latest Uttarakhand News In Hindi, उत्तराखंड समाचार

बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, 1 अक्टूबर तक आदेश जारी

Renu Upreti
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Supreme Court puts a stay on bulldozer action, order issued till October 1

सुप्रीम कोर्ट ने डिमोलिशन यानी बुलडोजर एक्शन पर मंगलवार को रोक लगा दी है। यह रोक एक अक्टूबर तक के लिए लगाई गई है। कोर्ट का कहना है कि सार्वजनिक अतिक्रमण पर ही एक्शन होगा। कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर राज्यों को निर्देश देते हुए कहा है कि बुलडोजर न्याय का महिमामंडन बंद होना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया के तहत ही अतिक्रमण हटाएं।

सॉलिसिटर जनरल ने क्या कहा?

सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अवैध निर्माण पर तो नोटिस के बाद ही बुलडोजर चल रहे हैं। इस पर जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि सड़कों, गलियों, फुटपाथ या सार्वजनिक जगहों पर किए अवैध निर्माण को समुचित प्रक्रिया के साथ ढहाने की छूट रहेगी। बता दें कि यूपी समेत कई राज्यों में बुलडोजर से ध्वस्तीकरण कार्रवाई के खिलाफ दाखिल जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह बात कही है।

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