सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में मस्जिद का सर्वे करने के लिए कमिश्नर नियुक्त करने के इलाहाबाद हाईर्कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट इस मामले में याचिकाओं के सुनवाई योग्य होने के खिलाफ मस्जिद पक्ष की याचिका को सुने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में जारी रहेगी लेकिन सर्वे पर अंतिम रोक रहेगी। इस मामले में अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी।
हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर को दिया था फैसला
बता दें कि हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि से सटे ईदगाह परिसर के सर्वे को मंजूरी दी थी। हाईकोर्ट ने विवादित जमीन का सर्वे एडवोकेट कमिश्नर के जरिए कराए जाने की मांग को भी मंजूरी दे दी थी। हाईकोर्ट ने मथुरा मामले में भी वैसा ही सर्वे करने का आदेश दिया था जैसा ज्ञानवापी मामले में दिया गया था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, हिंदू पक्ष की ओर से भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और 7 अन्य लोगों ने वकील हरि शंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडे और देवकी नंदन के माध्यम से इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर ASI सर्वे की मांग की थी। हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की ओर से कहा गया कि मस्जिद के नीचे भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थान है। यहां इस बात के भी कई संकेत मौजूद है जो मंदिर होने के सबूत देते हैं। इसके लिए मस्जिद का सर्वे किए जाने की जरुरत है।