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उत्तराखंड से बड़ी खबर, परिवहन विभाग ने जारी की गाइडलाइन, अब इतने लोग कर पाएंगे वाहनों में सफर

Reporter Khabar Uttarakhand
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Bug breaking news

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देहरादून: उत्तराखंड में कोरोना का कहर कम हो गया है जिसके बाद अब लोगों को राहत देना सरकार ने शुरू कर दी है। जी हां बता दें कि बीते दिन सरकार ने s.o.p. जारी की थी जिसमें अब कई तरीके की दुकानें खोली गई है जिसमें कारपेंटर, फर्नीचर, बर्तन की दुकान से लेकर दर्जी की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं अब यात्रा करने वालों के लिए भी बड़ी खबर है।

परिवहन विभाग ने आज गाइडलाइन जारी कर दी है। नई SOP में अंतर राज्य मार्गों पर अब वाहनों में यात्रियों की क्षमता बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे जहां वाहन स्वामियों को राहत मिलेगी वहीं यात्रियों को किराया भी कम देना पड़ेगा।

उत्तराखंड में अब 50 के बजाए 75 फीसदी यात्री क्षमता के साथ यात्री वाहनों का संचालन हो सकेगा। सोमवार को परिवहन सचिव डॉ.रंजीत सिन्हा ने नई मानक प्रचालन कार्यविधि (एसओपी) जारी कर दी।एसओपी के अनुसार राज्य की भीतर एवं अन्तर्राज्यीय मार्गों पर वाहन की पंजीयन पुस्तिका में निर्धारित सीटिंग क्षमता के 75 प्रतिशत के आधार पर संचालन की अनुमति होगी।

यात्रियों से राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) द्वारा निर्धारित दर पर ही किराये की वसूली की जाएगी।वहीं, निजी वाहनों को नियम व प्रोटोकॉल के तहत 50 प्रतिशत की सीमा के तहत ही वैध आईडी और आकस्मिक कारणों के लिए अनुमति दी जाएगी। ऑटो और टैक्सी को केवल आपातकालीन उद्देश्य हेतु यात्रा की अनुमति है।अंतर्राज्यीय एवं अंतरसंभागीय यात्रा करने की स्थिति में संबंधित वाहन चालक, परिचालक एवं यात्रियों को देहरादून स्मार्ट सिटी वेबसाइट http://smartcitydehradun.uk.gov.in/pravasi-registration पर पंजीकरण कराना होगा। इसके अलावा पूर्व में जारी एसओपी के सभी दिशा-निर्देश मान्य होंगे।

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