National : CM केजरीवाल को झटका, नहीं मिली जमानत, निचली अदालत के फैसले पर रोक - Khabar Uttarakhand - Latest Uttarakhand News In Hindi, उत्तराखंड समाचार

CM केजरीवाल को झटका, नहीं मिली जमानत, निचली अदालत के फैसले पर रोक

Renu Upreti
2 Min Read
Shock to CM Kejriwal, not granted bail
Shock to CM Kejriwal, not granted bail

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोईट ने उनकी जमानत पर रोक बरकरार रखी है। इस मामले में अह अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी।

बता दें कि केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यु कोर्ट ने राहत देते हुए 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी लेकिन ईडी इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट गई थी, और कोर्ट ने पहले ही दिन केजरीवाल की जमानत को लेकर आई निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी थी और आज कोर्ट के फैसले के बाद वह रोक फिलहाल बरकरार रहेगी।

निचली अदालत ने ईडी के दस्तावेजों पर गौर नहीं किया

हाईकोर्ट के जस्टिस सुधीर जैन ने कहा कि निचली अदलात की वेकेशनल बेंच ने केजरीवाल को जमानत देते समय अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। कोर्ट ने कहा हमने दो पक्षों को सुना है लेकिन निचली अदालत ने ईडी के दस्तावेजों पर गौर नहीं किया। निचली अदालत ने पीएमएलए की धारा 45 की दोहरी शर्तों पर गौर नहीं किया।

इतने दस्तावेज पढ़ना संभव नहीं

दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलीलों का भी जिक्र किया। जिसमें राजू ने कहा था कि निचली अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि इतने दस्तावेज पढ़ना संभव नहीं था। हाई कोर्ट ने कहा कि इस तहर की टिप्पणी पूरी तरह से अनुचित थी और यह दर्शाती है कि ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर अपना ध्यान नहीं दिया।

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