National : सीएम केजरीवाल को हाई कोर्ट से झटका, मानहानि मामले को रद्द करने की मांग खारिज - Khabar Uttarakhand - Latest Uttarakhand News In Hindi, उत्तराखंड समाचार

सीएम केजरीवाल को हाई कोर्ट से झटका, मानहानि मामले को रद्द करने की मांग खारिज

Renu Upreti
2 Min Read
Shock to CM Kejriwal from High Court, demand to quash defamation case rejected

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सोमवार को जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ताकी कोर्ट ने सीएम के खिलाफ मानहानि मामले की कार्यवाही को रद्द करने से इंकार कर दिया है। इसके साथ-साथ हाईकोर्ट ने दिल्ली बीजेपी के नेता राजीव बब्बर की ओर से शुरु किए गए मानहानि मामले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट में चल रहे मानहानि मामले को रद्द करने की गुहार लगाई थी। इसके बाद कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगा दी थी। अब हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुना दिया है। फिलहाल शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद है।

2018 में इस ट्वीट पर हुआ था बवाल

बता दें कि सीएम केजरीवाल ने दिसंबर 2018 को ट्वीट कर बीजेपी पर आरोप लगाया था कि दिल्ली में अग्रवाल समाज के कुल 8 लाख वोटर हैं। उनमें से तकरीबन 4 लाख लोगों के वोट को बीजेपी ने कटवा दिया है। यानी 50 फीसदी का नाम कट गया। तब सीएम ने दावा किया था कि आज तक यह समाज बीजेपी का कट्टर वोटर था। इस बार नोटबंदी और जीएसटी की वजह से ये नाराज हैं तो बीजेपी ने इनके वोट ही कटवा दिए।

बीजेपी की साख को नुकसान पहुंचाने वाला बयान

इसके बाद बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने अरविंद केजरीवाल के बयान को बीजेपी की साख को नुकसान पहुंचाने वाला बताते हुए सीएम के साथ-साथ आप पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। राउज एवेन्यु कोर्ट की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने मामले में 16 जुलाई 2019 को अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी।

Share This Article