National : बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के सात आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा, CBI कोर्ट ने सुनाया फैसला - Khabar Uttarakhand - Latest Uttarakhand News In Hindi, उत्तराखंड समाचार

बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के सात आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा, CBI कोर्ट ने सुनाया फैसला

Renu Upreti
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Seven accused in Raju Pal murder case sentenced to life imprisonment
Seven accused in Raju Pal murder case sentenced to life imprisonment

बसपा विधायक राजू पाल हत्या के सात आरोपियों को सीबीआई लखनऊ की कोर्ट ने आजीवन कारावस की सजा सुनाई है। आरोपियों में माफिया अतीक अहमद के तीन शॉर्प शूटर फरहान, आबिद और अब्दुल कवि भी शामिल है। इसके अलावा जावेद, इसरार, रंजीत पाल और गुल हसन के भी कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। हत्याकांड के दो आरोपी माफिया अतीक अहमद और अशरफ की मौत हो चुकी है।

गाड़ी को घेरकर बरसाईं थी गोलियां

बता दें कि 25 जनवरी दिन मंगलवार को दोपहर करीब तीन बजे का समय था। शहर पश्चिमी के बसपा विधायक राजू पाल एसआरएन अस्पताल स्थित पोस्टमार्टम हाउस से दो गाड़ियो के कफिले में साथियों संग धूमनगंज के नीवां में घर लौट रहे थे, तभी सुलेमसराय में जीटी रोड पर उनकी गाड़ी को घेरकर गोलियों की बौछार कर दी गई।

राजू पाल खुद क्वालिस चला रहे थे। उनके बगल में दोस्त की पत्नी रूखसाना बैठी थीं जो उन्हें चौफटका के पास मिली थीं। इसी गाड़ी में संदीप यादव और देवीलाल भी थे। पीछे स्कार्पियो में ड्राइवर महेंद्र पटेल और ओमप्रकाश और नीवां के सैफ समेत चार लोग थे। दोनों गाड़ियों में एक-एक सशस्त्र सिपाही थे।  आसपास के लोग अब भी सरेराह गोलियों की तड़तड़ाहट को याद कर सिहर उठते हैं।

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