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दिल्ली में कई जगह अगले छह दिनों तक धारा 163 लागू, इन चीजों पर रहेगी पाबंदी, पढ़ें यहां

Renu Upreti
2 Min Read
Section 163 imposed in many places in Delhi for next six days

दिल्ली में कई जगह पर अगले 6 दिन के लिए BNS की धारा 163 लागू कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के नोटिस के मुताबिक, नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली के अलावा दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर 6 दिनों के लिए धारा 163 लागू रहेगी। 30 सितंबर से 5 अक्टूबर के दौरान इन जगहों पर धरना प्रदर्शन पर पाबंदी रहेगी। किसी तरह के हथियार लेकर आने पर भी पाबंदी रहेगी। आइये जानते है पूरा मामला।

दिल्ली पुलिस ने नोटिस में क्या बताया?

दिल्ली पुलिस ने नोटिस में बताया कि कई संगठनों ने अक्टूबर 2024 के पहले सप्ताह में दिल्ली क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन समेत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने का आह्वान किया है। वक्फ संसोधन विधेयक शाही ईदगाह का मुद्दा, एमसीडी स्थायी समीति चुनाव जैसे मुद्दों के कारण दिल्ली में सामान्य माहौल कानून और व्यवस्था के दृष्टिकोण से संवेदनशील है। इसके साथ ही DUSU के नतीजों की घोषणा भी लंबित है। ऐसे में दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दिए क्षेत्र में धारा 163 लागू करने के आदेश दिए हैं। इसी के साथ 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के कारण नई दिल्ली और सेंट्रल जिले में वीवीआईपी व्यक्तियों की भारी आवाजाही रहेगी। साथ ही जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। इस कारण दिल्ली की सीमाओं से लोगों और वाहनों की आवाजाही पर निरंतर जांच करने की भी जरुरत है। 

इन चीजों पर रहेगी पाबंदी

दिल्ली पुलिस कमीश्नर संजय अरोड़ा ने आदेश में कहा है कि सीमाओं पर क्षेत्रीय अधिकार वाले सभी स्टेशनों के अलावा नई दिल्ली, उत्तरी और मध्य जिलों में 30/09/2024 से 05/10/ 2024 तक धारा 163 लागू रहेगी। इस दौरान इन गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी।

  • पांच या अधिक अनाधिकृत व्यक्तियों की सभा
    फायर-आर्म्स, बैनर, तख्तियां, लाठियां, भाले, तलवारें, लाठियां ले जाना।
  • किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र में धरना आदि करना।
  • किसी भी आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय होगा।

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