हल्द्वानी हिंसा के आरोपी अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक को 3 महीने 22 दिन बाद राहत मिल ही गई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने साफिया मलिक को जमानत दे दी है।
साफिया मलिक को हाईकोर्ट ने दी जमानत
साफिय मलिक की जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। साफिया मलिक को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। बनभूलपुरा हिंसा मामले के आरोपी अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक के खिलाफ भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।
सरकारी जमीन को हड़पने का लगा था आरोप
बता दें कि साफिया मलिक के खिलाफ कूटरचित दस्तावेज के साथ ही झूठे शपथ पत्र से हल्द्वानी के बनभूलपुरा में सरकारी जमीन को हड़पने का आरोप लगा था। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 417, 420, 467, 468, 471 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उस पर लगे आरोप निराधार हैं। वो निर्दोष है। जबकि सरकार की ओर से जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा गया कि उस पर गंभीर आरोप हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने साफिया मलिक को जमानत दे दी है।