National : सद्गुरु के ईशा फाउंडेशन को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 2 लड़कियों को बंधक बनाने के आरोप में सुनाया फैसला - Khabar Uttarakhand - Latest Uttarakhand News In Hindi, उत्तराखंड समाचार

सद्गुरु के ईशा फाउंडेशन को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 2 लड़कियों को बंधक बनाने के आरोप में सुनाया फैसला

Renu Upreti
4 Min Read
Sadhguru's Isha Foundation gets relief from Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने ईशा फाउंडेशन के संस्थापक और प्रमुख सद्गुरु जग्गी वासुदेव को बड़ी राहत मिली है। गुरुवार को कोर्ट ने ईशा फाउंडेशन के खिलाफ पुलिस जांच के आदेश पर रोक लगा दी है। बता दें कि फाउंडेशन के खिलाफ रिटायर्ड प्रोफेसर एस कामराज ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।

क्या लगाया आरोप?

बता दें कि कामराज ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटियों लता और गीता को ईशा फाउंडेशन के आश्रम में बंधक बनाकर रखा गया है। इसके बाद हाईकोर्ट ने आश्रम के खिलाफ जांच का आदेश दिया था। मद्रास हाईकोर्ट ने 30 सितंबर को कहा था कि पुलिस ईशा फाउंडेशन से जुड़े सभी क्रिमिनल केसों की डिटेल पेश करे। अगले दिन 1 अक्टूबर को करीब 150 पुलिसकर्मी आश्रम में जांच करने पहुंचे थे। सद्रगुरु ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाएंगे। मामले पर टिप्पणी करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप ऐसे संस्थान में पुलिसकर्मियों की फौज नहीं भेज सकते। हालांकि चीफ जस्टिस ने कहा कि वो चैंबर में ऑनलाइन मौजूद दोनों महिलाओं से बात करेंगे और उसके बाद आदेश पढ़ेंगे।

अपनी मर्जी से आश्रम में रह रही

सीजेआई ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर एस कामराज की दोनों बेटियों से बात करने के बाद यह आदेश पारित किया। कामराज की बेटियों ने फोन में बातचीत में सीजेआई को बताया कि वो अपनी मर्जी से आश्रम में रह रही हैं और अपनी मर्जी से आश्रम से बाहर आ जा सकती है।

ईशा फाउंडेशन ने किया आरोपों का खंडन

इससे पहले पूरे प्रकरण पर ईशा फाउंडेशन की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में इन आरोपों का खंडन किया गया था कि ईशा आश्रम में मौजूद लोगों को विवाह करने का सन्यासी बनने के लिए प्रेरित करता है। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि ईशा फाउंडेशन की स्थापना सद्गुरु ने लोगों को योग और आध्यात्मिकता प्रदान करने की लिए की थी। हमारा मानना है कि वयस्क व्यक्ति को अपना मार्ग चुनने की स्वतंत्रता और बुद्धि है। हम लोगं से विवाह करने या संयासी बनने के लिए नहीं कहते क्योंकि ये व्यक्तिगत विकल्प हैं।

अपनी इच्छा से ईशा योग केंद्र मे रह रहे

संस्था ने कहा कि ईशा योग केंद्र में हजारों ऐसे लोग रहते हैं जो संयासी नही है और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होनें  ब्रह्मचर्य या संयासी का पद ग्रहण कर लिया है। इसके बावजूद याचिकाकर्ता चाहते थे कि संयासियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए और संयासियों ने न्यायालय के समक्ष खुद को पेश किया है। उन्होनें स्पष्ट रुप से कहा है कि वे अपनी इच्छा से ईशा योग केंद्र मे रह रहे हैं। अब क्योंकि मामला न्यायालय के संज्ञान में आ गया है, हमें उम्मीद है कि सत्य की जीत होगी और सभी अनावश्यक विवादों का अंत होगा।  

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