National : Delhi University में महिला की सुरक्षा को लेकर बने नियम, जानें क्या मिले निर्देश   - Khabar Uttarakhand - Latest Uttarakhand News In Hindi, उत्तराखंड समाचार

Delhi University में महिला की सुरक्षा को लेकर बने नियम, जानें क्या मिले निर्देश  

Renu Upreti
3 Min Read
Rules made regarding women's safety in Delhi University, know what instructions were given
delhi university

Delhi University ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली विश्वविघालय ने अपने कॉलेजों को महिला शौचालयों और चेंजिंग रुम के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए संस्थानों और छात्रावासों के सभी दरवाजों पर सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।

इसी संबंध में डीयू की प्रॉक्टर रजनी अब्बी ने मीडिया रिपोर्ट में जानकारी दी कि दिल्ली पुलिस सिफारिशों के बाद, हमने आईआईटी-दिल्ली में हुई हालिया घटना के मद्देनजर कॉलेज महोत्सव के दिशानिर्देशों में प्रासंगिक चीजें जोड़ी हैं। हमने कॉलेजों को सुरक्षा के मद्देनजर महोत्सव के दौरान महिलाओं के शौचालयों और ड्रेसिंग रुम के सामने सीसीटीवी लगाने के लिए कहा है।

Delhi University में इन नियमों का करना होगा पालन

किसी भी बड़े आयोजन में पहले जहां बाहर से छात्रों को किसी भी संस्थान में आमंत्रित किया जाता है, प्रशासन को सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ एक उन्नत सुरक्षा संपर्क बैठक आयोजित करनी चाहिए। एडवाइजरी में उत्सव के दौरान छात्रों की संख्या पर भी अंकुश लगाया गया है। एक संगीत कार्यक्रम के दौरान डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टरों को किराए पर लेने और अंधेरे पैच को कवर करने के लिए उचित प्रकाशसही लाइटिंग की व्यवस्था करने का सुक्षाव दिया गया है। इसी के साथ कॉलेजों को किसी भी बड़े आयोजन को करने से पहले अपनी चारदिवारी का आकलन करने और बाहरी लोगों को दीवारों पर चढ़ने से रोकने के लिए तार लगाने के लिए कहा गया है।

पिछले साल आई थी शिकायत

दरअसल, पिछले साल अक्टूबर में, दिल्ली विश्वविघालय के भारती कॉलेज की लगभग 10 छात्राओं ने शिकायत की थी कि आईआईटी-दिल्ली के महोत्सव में एक फैशन शो के दौरान संस्थान के शौचालय में कपड़े बदलते समय गुप्त रुप से उनकी वीडियो बनाई गई थी। पुलिस ने मामले में 20 साल की संविदा सफाईकर्मी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। किशनगढ़ पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 354 C के तहत मामला दर्ज किया गया था ।

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