Big News : राहुल गांधी की सदस्यता हुई समाप्त, मोदी सरनेम मामले में दो साल की सजा होने के बाद लिया गया फैसला - Khabar Uttarakhand - Latest Uttarakhand News In Hindi, उत्तराखंड समाचार

राहुल गांधी की सदस्यता हुई समाप्त, मोदी सरनेम मामले में दो साल की सजा होने के बाद लिया गया फैसला

Yogita Bisht
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राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। कल ही उन्हें सूरत कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई थी। दो साल की सजा होने के बाद आज उनकी सदस्यता समाप्त करने का फैसला लिया गया है। लोकसभा सचिवालय की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।

राहुल गांधी की सदस्यता हुई समाप्त

राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। कल ही राहुल गांधी को दो साल की सजा हुई थी। दो साल की सजा होने के बाद ये फैसला लिया गया है।

मोदी सरनेम मामले में कल ही हुई थी दो साल की सजा

राहुल गांधी पर 2019 में  लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगा था। जिसके बाद राहुल के खिलाफ गुजरात भाजपा के विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।इस मामले में कल ही राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई थी।

लोकसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना

इस बारे में लोकसभा सचिवालय की तरफ से सात पंक्तियों की एक अधिसूचना जारी की गई है। जारी अधिसूचना में कहा गया है कि सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत की तरफ से दोषी करार दिए जाने के बाद केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य किया जाता है।

यह अयोग्यता उन पर दोष साबित होने के दिन यानी 23 मार्च 2023 से लागू रहेगी। यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (e) के प्रावधानों और जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा आठ के तहत लिया गया है। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह के नाम से अधिसूचना जारी हुई है।

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योगिता बिष्ट उत्तराखंड की युवा पत्रकार हैं और राजनीतिक और सामाजिक हलचलों पर पैनी नजर रखती हैंं। योगिता को डिजिटल मीडिया में कंटेंट क्रिएशन का खासा अनुभव है।