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राहुल ने किया बड़ा ऐलान, बोले- आरक्षण को खत्म करना RSS-बीजेपी के डीएनए में, सीएम का बयान

Reporter Khabar Uttarakhand
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amit shah

amit shahदेहरादून : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज एससी-एसटी संशोधन अधिनियम, 2018 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीएम मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सहित पूरी भाजपा पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस आरक्षण को खत्म करना चाहती है। आरक्षण को खत्म करने की कोशिश आरएसएस और बीजेपी के डीएनए में है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी आज अपने फैसले में एससी-एसटी संशोधन अधिनियम, 2018 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी-आरएसएस की विचारधारा आरक्षण के खिलाफ है। वहीं इस पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कांग्रेस पर तंज कसा।

राहुल गांधी ने किया ऐलान

राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पर आरक्षण के खिलाफ जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि आरएसएस-बीजेपी देश में दलितों, आदिवासियों और ओबीसी को मिलने आरक्षण लाभ के पक्ष में नहीं है। ये एससी/एसटी समुदाय को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहती। इसीलिए ये दोनों पार्टियां किसी ना किसी तरह आरक्षण को संविधान से निकालना चाहती है।

राहुल का ऐलान-हम आरक्षण को कभी भी खत्म नहीं होने देंगें

बता दें कि इस दौरान वायानाड से सांसद राहुल गांधी ने यह भी ऐलान किया कि देश की जनता से हमारा वादा है कि आरएसएस और बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन हम आरक्षण को कभी भी खत्म नहीं होने देंगें। ये संविधान का मुख्य हिस्सा है। राहुल गांधी ने कहा कि हम पीएम मोदी और मोहन भागवत का आरक्षण खत्म करने का सपना कभी पूरा नहीं होने देंगे।

सीएम त्रिवेंद्र रावत का बयान

वहीं इस पर सीएम त्रिवेंद्र रावत ने बयान देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्ययन करने के बाद ही राज्य सरकार इस पर कोई फैसला लेगी। हालांकि राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राज्य की त्रिवेंद्र रावत सरकार पर दलित विरोधी होने के आरोप लगाए हैं जिस पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा है कि कांग्रेस ने 2012 में कैबिनेट में यह फैसला लिया था कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं लागू होगा इसलिए भाजपा इस मुद्दे पर कोई नया फैसला लेकर नहीं आई है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एससी/एसटी संशोधन अधिनियम 2018 की वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका के एक बैच पर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी संशोधन अधिनियम 2018 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को आज खारिज कर दिया है।

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