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राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, अमित शाह से जुड़े इस मामले में दिया ये निर्देश

Reporter Khabar Uttarakhand
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Rahul Gandhi will start Nyay Yatra for Delhi elections

सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी के लिए राहत भरी खबर आई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। ये मामला बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने ही दर्ज कराया था।

निचली अदालत में मुकदमे पर रोक

बता दें कि झारखंड में चल रहे मानहानि के मुकदमे को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने रांची की निचली अदालत में चल रहे मानहानि के मुकदमे पर रोक लगा दी है। राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार और शिकायतकर्ता नवीन झा को नोटिस जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में कहा

वहीं राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर आप प्रभावित पक्ष नहीं हैं, तो आप मुकदमा दाखिल नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में कहा है। बता दें कि राहुल गांधी ने 2019 में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को लेकर एक बयान दिया था, जिस वजह से उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसी मुकदमे पर रोक लगाने के लिए राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

ये है पूरा मामला

दरअसल, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले चाईबासा में अपने एक भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर अमित शाह के लिए ‘हत्यारा’ शब्द का इस्तेमाल किया था। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने राहुल गांधी की अपील पर झारखंड सरकार और भाजपा नेता को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। राहुल गांधी ने झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने निचली अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ जारी कार्यवाही को रद्द करने का अनुरोध करने वाली उनकी याचिका खारिज कर दिया था।

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