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फिल्म से पहले विज्ञापन दिखाकर शख्स के 25 मिनट किए बर्बाद, PVR को लगी लाखों की चपत

Uma Kothari
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बेंगलुरु में एक शख्स को फिल्म से पहले एड दिखाना PVR को भारी पड़ गया। फिल्म शुरू करने की बजाय थिएटर में लगातार ट्रेलर और विज्ञापन चलते रहे। इससे नाराज होकर शख्स ने PVR के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी। इसी शिकायत के चलते पिवीआर को लाखों का जुर्माना भरना पड़ा।

दरअसल ये पूरा मामला साल 2023 का है। जहां पर बेंगलुरु में अभिषेक एमआर और उनका परिवार सिनेमा हॉल में सैम बहादुर देखने पहुंचे। ऐसे में PVR में फिल्म तय समय पर शुरू नहीं हुई। उसकी जगह लगातार ट्रेलर और विज्ञापन चलते रहे। समय बर्बाद होने से नाराज अभिषेक ने उपभोक्ता फोरम में इसकी शिकायत दर्ज की। ऐसे में 15 फरवरी 2024 को उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने पिवीआर INOX पर 1.28 लाख रुपये का जुर्माना ठोक दिया। कोर्ट की माने तो थिएटर में फिल्म का निर्धारित समय ही मूवी शुरू करने का असली समय होता है ना कि विज्ञापनों का।

कोर्ट ने PVR की दलीलें की खारिज

अपने तर्क में पिवीआर ने कहा कि विज्ञापन दर्शकों को फिल्म के लिए तैयार करने का जरिया हैं। हालांकिकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। थिएटर की ओर से ये भी कहा गया कि कुछ घोषणाएं सरकारी निर्देशों के तहत अनिवार्य थीं। मगर ये साबित नहीं हो सका। कोर्ट ने माना कि दिखाए गए विज्ञापन पूरी तरह से व्यावसायिक थे और ये दर्शकों के समय की बर्बादी थी।

मुआवजे के रूप में मिलेगा हर्जाना

आयोग के फैसले के अनुसार पिवीआर को अभिषेक को मानसिक परेशानी के लिए 20,000 रुपये, कानूनी खर्च के लिए 8,000 रुपये और अनुचित व्यापारिक व्यवहार के लिए एक लाख रुपये का हर्जाना देना होगा। ये उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा किया जाएगा। राशि को 30 दिनों के भीतर दिया जाना जरुरी है नहीं तो उस पर 10% वार्षिक ब्याज लगेगा।

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