Big News : पुरोला नगर पंचायत अध्यक्ष नेगी को मिली राहत, हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर लगाई रोक - Khabar Uttarakhand - Latest Uttarakhand News In Hindi, उत्तराखंड समाचार

पुरोला नगर पंचायत अध्यक्ष नेगी को मिली राहत, हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर लगाई रोक

Yogita Bisht
2 Min Read
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पुरोला के नगर पंचायत अध्यक्ष हरि मोहन सिंह नेगी को नैनीताल हाईकोर्ट ने राहत दी है। हाईकोर्ट ने हरि मोहन सिंह नेगी को पद से हटाने के सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है।

पुरोला नगर पंचायत अध्यक्ष नेगी को हाईकोर्ट से मिली राहत

तीन अगस्त को सरकार ने पुरोला के नगर पंचायत अध्यक्ष हरि मोहन सिंह नेगी को पद से हटाने के आदेश जारी कर दिए थे। जिसके बाद हरिमोहन नेगी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिस पर हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उन्हें पद से हटाने के सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है।

हाईकोर्ट ने तीन हफ्तों में मांगा जवाब

इस मामले में हाईकोर्ट ने हरि मोहन सिंह नेगी को राहत देते हुए कोर्ट ने सरकार, शहरी विकास विभाग और उत्तरकाशी के जिलाधिकारी से तीन हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है। बता दें कि इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष हुई।

तीन अगस्त को नेगी को सरकार ने किया था बर्खास्त

बता दें कि सरकार ने पुरोला नगर पंचायत अध्यक्ष हरिमोहन नेगी को तीन अगस्त को बर्खास्त कर दिया था। पुरोला नगर पंचायत अध्यक्ष को रिक्त घोषित कर दिया गया है। हरिमोहन नेगी पर वित्तीय अनियमितताओं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे।

पुरोला नगर पंचायत अध्यक्ष हरिमोहन नेगी को बर्खास्त करने का फैसला शासन ने जिलाधिकारी और शहरी विकास निदेशालय की जांच और नेगी से जवाब मिलने के बाद लिया था। बता दें कि हरिमोहन नेगी पर सभासदों ने ही भष्ट्राचार के आरोप लगाए थे।

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योगिता बिष्ट उत्तराखंड की युवा पत्रकार हैं और राजनीतिक और सामाजिक हलचलों पर पैनी नजर रखती हैंं। योगिता को डिजिटल मीडिया में कंटेंट क्रिएशन का खासा अनुभव है।