National : राहुल गांधी के खिलाफ मोदी उपनाम को लेकर केस करने वाले पूर्णेश मोदी ने SC में दायर की कैविएट याचिका - Khabar Uttarakhand - Latest Uttarakhand News In Hindi, उत्तराखंड समाचार

राहुल गांधी के खिलाफ मोदी उपनाम को लेकर केस करने वाले पूर्णेश मोदी ने SC में दायर की कैविएट याचिका

Reporter Khabar Uttarakhand
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ गुजरात में मानहानि का मामला दायर करने व उन्हें सजा दिलाने वाले भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दायर की है। उन्होंने उस मामले में कैविएट दायर की है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ गांधी की अपील पर सुनवाई करने का फैसला किया है।

गुजरात हाईकोर्ट ने की थी सख्त टिप्पणी

बता दें कि हाल ही में गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज की थी। न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक ने कहा था कि राहुल के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। दोषसिद्धि से कोई अन्याय नहीं होगा। दोषसिद्धि न्यायसंगत एवं उचित है। पहले दिए गए आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है।

क्या होती है कैविएट याचिका

बता दें कि कैविएट याचिका एक तरह का बचाव होता है ताकि कोर्ट किसी मामले में एक पक्षीय फैसला ना सुनाए। सिविल प्रोसीजर के कोड 148 (ए) के तहत कैविएट याचिका फाइल की जाती है। यदि पक्षकार हाजिर नहीं होता है तब कोर्ट ऐसे पक्षकार को एकपक्षीय कर अपना फैसला सुना देता है।

क्या है राहुल गांधी का मामला

राहुल गांधी ने 2019 में मोदी उपनाम को लेकर टिप्पणी की थी जिसको लेकर मार्च में सूरत की अदालत ने उन्हें धारा 504 के तहत दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद राहुल की लोकसभा सदस्यता भी चली गई थी। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था, ‘कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है?’ इसी को लेकर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि राहुल ने अपनी इस टिप्पणी से समूचे मोदी समुदाय की मानहानि की है। राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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