चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में नर्सिंग अधिकारियों के 1564 पदों पर अब प्रदेश के स्थाई निवासियों को नियुक्त किया जाएगा। अभ्यर्थियों का चयन अभिलेख सत्यापन के बाद वर्षवार मेरिट के आधार पर किया जायेगा।
स्थाई निवासी 1564 नर्सिंग अधिकारी के पदों पर होंगे नियुक्त
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में नर्सिंग अधिकारियों के 1564 पदों पर सूबे के स्थाई निवासियों को ही नियुक्ति प्रदान की जायेगी। पहले से ही इसके लिए नर्सिंग अधिकारी सेवा नियमावली में स्पष्ट व्यवस्था है।
इसके लिए अभ्यर्थियों का चयन अभिलेख सत्यापन के बाद वर्षवार मेरिट के आधार पर किया जायेगा। चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को इसके लिए स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं।
नर्सिंग अधिकारी भर्ती को लेकर की जा रही है बयानबाजी
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने इस मामले में कहा कि कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया में नर्सिंग अधिकारी भर्ती को लेकर अनर्गल बयानबाजी की जा रही है। लेकिन ये बयानबाजी तथ्यहीन है। उन्होंने कहा कि राज्य में नर्सिंग अधिकारी भर्ती की स्पष्ट नियमावली है।
जिसमें उत्तराखंड राज्य के स्थाई निवास प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी को ही आवेदन करने की व्यवस्था है। ऐसे में नियमावली के इतर किसी भी अभ्यर्थी का चयन नहीं किया जा सकता है।
वर्षवार होगी नर्सिंग अधिकारी की भर्ती
सरकरा ने अब नर्सिंग अधिकारी की भर्ती वर्षवार करवाने का फैसला लिया है। इसकी जिम्मेदारी उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को दी गई है।
राज्य में लागू आरक्षण रोस्टर के आधार पर बोर्ड द्वारा पूर्व में ही ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा चुके हैं। इसमें नियमावली में निहित सभी प्रावधानों को स्पष्ट रूप से विज्ञापित किया गया है। जिनकी जांच का काम तेजी से चल रहा है।
31 मई से शुरू होगी अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया
चयन बोर्ड द्वारा अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया को 31 मई 2023 से शुरू किया जा रहा है। अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया में अभ्यर्थियों द्वारा संलग्न प्रमाण पत्रों की बरीकी से जांच कराई जायेगी। जिसके बाद अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की वर्षवार मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को विभिन्न जनपदों में तैनाती दी जायेगी।