Big News : नैनीताल में ट्रैफिक जाम की समस्या पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब नहीं चलेंगे पैडल रिक्शा - Khabar Uttarakhand - Latest Uttarakhand News In Hindi, उत्तराखंड समाचार

नैनीताल में ट्रैफिक जाम की समस्या पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब नहीं चलेंगे पैडल रिक्शा

Yogita Bisht
4 Min Read
PAIDAL RIKSHAW

नैनीताल में ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात पाने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने ऐलान किया है कि नैनीताल में सभी पैडल रिक्शों को दो हफ्तों के भीतर हटा दिया जाएगा।

नैनीताल में अब नहीं चलेंगे पैडल रिक्शा

सरोवर नगरी में अब पैडल रिक्शे नहीं चलेंगे। हाईकोर्ट ने आज ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात पाने के लिए दायर की गई याचिका दायर पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि दो हफ्तों के भीतर नैनीताल से सभी पैडल रिक्शों को हटा दिया जाए। इसके साथ ही सरकार को पैडल रिक्शों के स्थान पर कम से कम 50 ई रिक्शा चलाने के आदेश दिया है।

High Court

नैनीताल मॉल रोड पर दौड़ेंगे ई-रिक्शा

हाईकोर्ट ने फैसला देकर ये ऐलान किया है कि मॉल रोड पर ई-रिक्शे चलेंगे। नैनीताल में ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद कभी कभी नैनीताल की माल रोड की शान रहे पैडल रिक्शे अब इतिहास बनकर रह जाएंगे।

इस बदलाव से खत्म होगा नैनीताल में ट्रैफिक जाम

अधिवक्ता प्रभा नैथानी ने शहर में हो रही ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर पत्र लिखकर मुख्य न्यायाधीश को शिकायत की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने बड़ा ऐलान किया है।

High Court

हाईकोर्ट ने नैनीताल शहर में तत्काल पैडल रिक्शों को बंद करने के आदेश दिए हैं। इस फैसले को लेकर कोर्ट का मानना है कि इस बड़े बदलाव से नैनीताल में लगने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलेगा।

दो हफ्ते के भीतर मांगी रिपोर्ट

हाईकोर्ट ने गुरूवार को हुई सुनवाई के दौरान माना कि माल रोड में ट्रैफिक बाधित होने का एक कारण पैडल रिक्शा हैं। जिसके बाद कोर्ट ने इन्हें हटाकर इनके स्थान पर तुरन्त ई रिक्शा चलाने के निर्देश दिए हैं।

कोर्ट ने दो हफ्ते के अंदर आदेशों का पालन करने को कहा है। जिसके बाद कोर्ट ने आदेश के पालन की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है।

जाम की समस्या से निजात के लिए दिए ये प्रमुख आदेश

हाईकोर्ट ने माल रोड पर अतिक्रमण हटाने के साथ ही नो पार्किंग जोन चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने हल्द्वानी व कालाढूंगी में पार्किंग बनाने, पुलिस रिकवरी वैन की संख्या बढ़ाने, स्कूल वाहनों में स्टीकर लगाने के निर्देश दिए हैं।

कोर्ट ने नो पार्क जोन में पार्क वाहन को पुलिस की क्रेन से उठाकर चिन्हित स्थान पर भेजने के और डीएम-एसएसपी को पब्लिक स्कूलों के एक साथ खुलने व बंद होने का समय निर्धारित करने के लिए बैठक करने के निर्देश दिए हैं।

इसके साथ ही हल्द्वानी और कालाढूंगी से पर्यटकों के लिए छोटी लक्जरी बस सेवा शुरू करने, यातायात व्यवस्था को सुबह आठ बजे से शाम आठ बजे तक मॉनिटर करने और पार्किंग स्थलों पर क्षमता व पार्किंग होने का बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं।

Share This Article
Follow:
योगिता बिष्ट उत्तराखंड की युवा पत्रकार हैं और राजनीतिक और सामाजिक हलचलों पर पैनी नजर रखती हैंं। योगिता को डिजिटल मीडिया में कंटेंट क्रिएशन का खासा अनुभव है।