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ओमिक्रॉन का कहर, इस राज्य में स्कूल-कॉलेज बंद, 50% क्षमता के साथ खुलेंगे रेस्टोरेंट और कार्यालय

Reporter Khabar Uttarakhand
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corona in school

corona in schoolओमिक्रॉन का कहर देश में बढ़ता जा रहा है। चंद दिनों में नए वैरिएंट के 1500 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए पश्चिम बंगाल ने 3 जनवरी से कई प्रतिबंध लगाए हैं, जिसके तहत राज्य के सभी स्कूल और कॉलेज एक बार फिर बंद होंगे। इसके अलावा शॉपिंग मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स, रेस्तरां और बार पर भी कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। शॉपिंग मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स, रेस्तरां और बार अब अपनी कुल क्षमता के केवल 50 प्रतिशत के साथ ही काम करेंगे। राज्य के मुख्य सचिव एचके द्विवेदी ने आदेश में कहा कि पश्चिम बंगाल में सोमवार, 3 जनवरी, 2022 से सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, स्पा, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्विमिंग पूल, चिड़ियाघर और मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे।

ये है नई गाइडलाइन

सभी सरकारी और निजी कार्यालय 50% क्षमता पर काम करेंगे. सभी प्रशासनिक बैठकें अब से वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित की जाएंगी।

प. बंगाल में शाम सात बजे तक 50% क्षमता के साथ लोकल ट्रेनें चलेंगी। शाम 7 बजे के बाद लोकल ट्रेन का संचालन बंद होगा। हालांकि, लंबी दूरी की सभी ट्रेनें यथावत चलती रहेंगी।पश्चिम बंगाल के सभी पर्यटन स्थल कल यानी सोमवार से बंद रहेंगे।

दिल्ली और मुंबई से कोलकाता के लिए उड़ानें सप्ताह के केवल दो दिन – सोमवार और शुक्रवार को ही अनुमति दी जाएंगी।राज्य में सभी धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक समारोहों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अधिकतम 50 लोगों को ही अनुमति दें।

शॉपिंग मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स लोगों के प्रतिबंधित प्रवेश यानी एक समय में क्षमता से 50 प्रतिशत से अधिक लोगों को आने की इजाजत नहीं देंगे और रात 10 बजे तक खुले रह सकते हैं।

रेस्तरां और बार एक बार में 50% क्षमता के साथ और रात 10 बजे तक संचालित हो सकते हैं। सिनेमा हॉल और सिनेमाघरों के लिए भी समान प्रतिबंध और समय लागू होगा।

एक बार में अधिकतम 200 लोगों या हॉल की 50% बैठने की क्षमता, जो भी कम हो, के साथ मीटिंग और कॉन्फ्रेंस की अनुमति होगी।विवाह संबंधी समारोहों में 50 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी।

अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 20 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी। कोलकाता मेट्रो सेवाएं सामान्य परिचालन समय के अनुसार 50% बैठने की क्षमता के साथ संचालित होंगी।

रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच लोगों और वाहनों और किसी भी प्रकार के सार्वजनिक समारोहों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। केवल आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं को ही अनुमति दी जाएगी।

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