National : ‘अब रेप किया तो होगी मौत की सजा’, ममता सरकार का बड़ा फैसला, बिल हुआ पारित - Khabar Uttarakhand - Latest Uttarakhand News In Hindi, उत्तराखंड समाचार

‘अब रेप किया तो होगी मौत की सजा’, ममता सरकार का बड़ा फैसला, बिल हुआ पारित

Renu Upreti
2 Min Read
'Now if you rape, there will be death penalty', a big decision of Mamta government

कोलकाता रेप मामले को लेकर ममता सरकार ने बड़ा फैसला सुनाया है। राज्य सरकार ने बंगाल विधानसभा से एक विधेयक पारित किया है। इस विधेयक में रेप जैसे मामलों में आरोपियों के लिए मौत की सजा का प्रावधान है।

अपराजिता महिला और बाल विधेयक 2024

इस बिल का नाम अपराजिता महिला और बाल विधेयक 2024 रखा गया है। इस विधेयक के जरिए सिर्फ महिलाओं को नहीं बल्कि बच्चों को भी जल्द न्याय दिलाने की कोशिश की जा रही है, इस बिल के अंदर कई बड़े और अहम पहलू है। इस बिल के मुताबिक रेप और हत्या के केस में फांसी की सजा होगी। इसी तरह चार्जशीट दायर करने के 36 दिन के अंदर मौत की सजा का प्रावधान रखा गया है।

एसिड अटैक लिए भी प्रावधान

इसी के साथ अगर कोई महिला एसिड अटैक का शिकार होती है तो उसे रेप की तरह गंभीर श्रेणी मे रखा जाएगा और आरोपी को आजीवन कारावास की सजा होगी।

हर जिले में बनेगा अपराजिता टास्क फोर्स

इसी के साथ बिल में एक खास बात यह भी है कि हर जिले में अपराजिता टास्क फोर्स बनाने की बात कही गई है। इसी के साथ बड़ी बात यह है कि अगर रेप जैसे मामलों में किसी भी संस्थान या फिर मीडिया द्वारा रेप पीड़िता की पहचान को उजागर किया जाता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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