National : यूपी में अब बिना इजाजत के खेती की जमीन पर नहीं कर सकते निर्माण, योगी सरकार का आदेश - Khabar Uttarakhand - Latest Uttarakhand News In Hindi, उत्तराखंड समाचार

यूपी में अब बिना इजाजत के खेती की जमीन पर नहीं कर सकते निर्माण, योगी सरकार का आदेश

Renu Upreti
2 Min Read
Now construction cannot be done on agricultural land without permission in UP

अगर आप यूपी में रहते हैं तो यह खबर आपके लिए जरुरी है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में खेती की जमीन पर निर्माण को लेकर अहम फैसला लिया है। अब आप बिना इजाजत कृषि योग्य भूमि पर किसी भी तरह का निर्माण नहीं कर सकेंगे। सरकार ने यह फैसला खेती की जमीन पर अवैध रुप से हो रहे आवासीय और व्यावसायिक निर्माण को लेकर किया है।

यूपी सरकार ने जारी किया आदेश

यूपी सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। प्रमुख सचिव आवास पी गुरुप्रसाद की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कृषि भूमि पर किसी भी तरह के निर्माण से पहले संबंधित विकास प्राधिकरण से एनओसी लेना अनिवार्य होगा। बिना एनओसी कराए जा रहे काम को तत्काल रोकने का भी आदेश दिया गया है। इस आदेश से भूमाफियों पर लगाम लगाई जा सकेगी। इसके अलावा प्राधिकरण क्षेत्रों में हो रहे अवैध निर्माण पर भी रोक लगाई जा सकेगी।

बता दें कि इससे पहले 2022 में भी एक शासनादेश जारी किया गया था। इसमें ऐसे निर्माण पर रोक की बात कही गई थी लेकिन जिलाधिकारी और मंडलायुक्त की ओर से इस बात पर रोक नहीं लगाई जा सकी। अब इसे सख्ती से पालन करने को कहा गया है। अब किसी भी विकास प्राधिकरण और विशेष विकास क्षेत्र के तहत स्थित कृषि भूमि का उपयोग अगर खेती की जगह किसी के लिए किया जा रहा है तो इसके लिए पहले अनुमति लेना आवश्यक होगा।

क्यों लिया गया फैसला?

बता दें कि कुछ समय पहले खेती की जमीन का अवैध रुप से इस्तेमाल आवासीय और व्यवसायिक निर्माण के लिए किया जा रहा है। ऐसे निर्माण के लिए कोई इजाजत नहीं ली जाती और कई मामलों में लोगों के साथ प्रोजेक्ट के नाम पर धोखाधड़ी की जाती है। अब एनओसी की अनिवार्यता से ऐसे मामलों में कमी आएगी।

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