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चंदन गुप्ता मर्डर केस में NIA कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी आरोपियों को हुई उम्रकैद की सजा

Renu Upreti
3 Min Read
NIA's big decision in Chandan Gupta murder case, all accused sentenced to life imprisonment

यूपी के कासगंज में तिरंगा यात्रा को लेकर भड़की हिंसा में युवक चंदन गुप्ता की हत्या के मामले में लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने सभी 28 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने गुरुवार 2 जनवरी को 29 आरोपियों को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने दो आरोपियों नसीरूद्दीन और असीम कुरैशी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। चंदन गुप्ता के पिता ने काफी लंबी कानून लड़ाई लड़ी है।

तिरंगा यात्रा में हुई थी हत्या

बता दें कि 26 जनवरी 2018 की सुबह चंदन गुप्ता और उनके भाई विवेक गुप्ता ने तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया था। सरकारी वकील ने रिपोर्ट में बताया कि जब यह जुलूस तहसील रोड पर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गेट के पास पहुंचा तो सलीम, वसीम और नसीम आगे नहीं बढ़ने दिया। वकील ने बताया कि जब चंदन ने आपत्ति जताई तो हालात काफी बिगड़ गए और आरोपियों की तरफ से पथराव शुरु हो गया।

मुख्य आरोपियों में से एक सलीम ने चंदन को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रुप से घायल हो गया। गंभीर रुप से घायल होने के बावजूद विवेक और उनके साथी चंदन को कासगंज पुलिस स्टेशन ले जाने में कामयाब रहे, जहां से उसे तुरंत जिला अस्पताल में ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चंदन की हत्या की वजह से हालात काफी खराब हो गए और तीन दिनों तक क्षेत्र में दंगे हुए। पूरे क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव काफी बढ़ गया और भारी मात्रा में पुलिस बल मुस्तैद करना पड़ा।

चंदन के माता-पिता ने क्या कहा?

वहीं गुरुवार को सजा सुनाए जान के बाद में चंदन के माता-पिता ने कहा कि उन्हें न्यायिक प्रक्रिया पर पूरी तरह से भरोसा है। चंदन के पिता सुशील गुप्ता ने कहा कि हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है। उन्होनें कहा कि बीजेपी नेताओं ने अपने वादे को पूरा नहीं किया था। पार्टी के नेताओं ने परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। दोषी ठहराए गए 28 लोगों में से 26 कोर्ट में मौजूद थे, जबकि मुनाजिर रफी नाम का एक शख्स जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुआ। कोर्ट ने एक अन्य आरोपी सलीम के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। वह कार्यवाही के समय मौजूद नहीं था।

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