National : यूपी में सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स के लिए खुशखबरी, अब मिलेगा विज्ञापन, लेकिन ऐसा किया तो खैर नहीं - Khabar Uttarakhand - Latest Uttarakhand News In Hindi, उत्तराखंड समाचार

यूपी में सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स के लिए खुशखबरी, अब मिलेगा विज्ञापन, लेकिन ऐसा किया तो खैर नहीं

Renu Upreti
2 Min Read
News for social media influencers in UP

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार नई सोशल मीडिया पॉलिसी लेकर आई है। इस पॉलिसी के तहत आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने पर तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा दी जा सकती है। वहीं सोशल मीडिया पर डिजिटल एजेंसी और फर्म के लिए विज्ञापन की व्यवस्था भी की गई है। सोशल मीडिया पॉलिसी को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है।

विज्ञापन देकर प्रोत्साहित करेंगे

इस पॉलिसी में अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यू-ट्यूब पर सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित कॉटेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील को शेयर करने पर उन्हें विज्ञापन देकर प्रोत्साहित किया जाएगा।

कॉन्टेंट प्रोवइडर को चार श्रेणियों में बांटा

बता दें कि इस पॉलिसी के तहत विज्ञापन का लाभ लेने के लिए कॉन्टेंट प्रोवइडर को चार श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें एजेंसी या फर्म को अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइबर और फॉलोइर्स के आधार पर बांटा गया है जैसे- 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 30 हजार रुपये प्रति महीना, जबकि यूट्यूब वीडियो शॉट और पॉडकास्ट भुगतान के लिए 8 लाख रुपये, 7 लाख रुपये, 6 लाख रुपये और 4 लाख रुपये रखा गया है।

तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा

इसी के साथ योगी सरकार नई सोशल मीडिया पॉलिसी में राष्ट्र विरोधी कॉन्टेंट डालने पर तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है। अभी तक आईटी एक्ट की धारा 66E, और 66F के तहत कार्रवाई की जाती थी। इसके अलावा अभद्र एवं अश्लील सामाग्री पोस्ट करने पर आपराधिक मानहानि के मुकदमे को भी सामना करना पड़ सकता है।

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