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सुप्रीम कोर्ट से नैनीताल SSP प्रीति प्रियदर्शिनी को मिली बड़ी राहत, HC के फैसले पर रोक

Reporter Khabar Uttarakhand
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NAINITAL POLICE

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हल्द्वानी: सुप्रीम कोर्ट से नैनीताल एसएसपी प्रीति प्रियदर्शिनी को बड़ी राहत मिली है। जी हां बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि मामला कैदी की जेल में मौत सु जुड़ा है। ये मामला हाईकोर्ट के दरवाजे पर पहुंचा था और हाईकोर्ट ने नैनीताल एसएसपी का हटाने के आदेश दिए गए थे। मामले में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें एसएसपी प्रीति प्रियदर्शिनी को बड़ी राहत मिली है।

दरअसल, हल्द्वानी जेल में कैदी की मौत हो गई थी। मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो होईकोर्ट एसएसपी नैनीताल को हटाने के आदेश जारी किए थे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसएसपी नैनीताल और अधीनस्थ अधिकारियों को राहत दी है।

ये था मामला
दरअसल, हल्द्वानी जेल में मार्च महीने में काशीपुर निवासी एक कैदी की मौत हो गई थी। मामले में काशीपुर निवासी कैदी के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी। उनकी मांग पर कार्रवाई नहीं होने पर यह मामला हाईकोर्ट पहुंच गया था। हाईकोर्ट ने मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद बंदी रक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस आदेश में हाईकोर्ट ने मुकदमा दर्ज न करने पर एसएसपी को हटाने के आदेश दिए थे। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नैनीताल एसएसपी को बड़ी राहत मिली है।

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