Highlight : हाईकोर्ट नियम विरूद्ध हो रहे निर्माण कार्यों पर हुआ सख्त, तीन हफ्तों में सरकार से किया जवाब तलब - Khabar Uttarakhand - Latest Uttarakhand News In Hindi, उत्तराखंड समाचार

हाईकोर्ट नियम विरूद्ध हो रहे निर्माण कार्यों पर हुआ सख्त, तीन हफ्तों में सरकार से किया जवाब तलब

Yogita Bisht
2 Min Read
HIGH COURT

प्रदेश में प्राधिकरण के नियमों को दरकिनार कर हो रहे निर्माण कार्यों पर नैनीताल हाईकोर्ट सख्त हो गया है। हाईकोर्ट ने इस पर सरकार से तीन हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है।

नियम विरूद्ध हो रहे निर्माण कार्यों पर हाईकोर्ट सख्त

प्रदेश में प्राधिकरण के नियमों को दरकिनार कर हो रहे निर्माण कार्यों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनवाई की।

इस मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से तीन हफ्तों के भीतर जवाब देने के कहा है। इसके साथ ही अब मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी।

सभी कार्य जनहित याचिकाओं के निर्णय के होंगे अधीन

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि इस दैरान जितने भी निर्माण कार्य होंगे उनकी जिम्मेदारी खुद निर्माणकर्ताओं की होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि सभी कार्य जनहित याचिकाओं के निर्णय के अधीन होंगे। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई।

हल्द्वानी निवासी रविशंकर जोशी ने दायर की थी जनहित याचिका

प्रदेश में प्राधिकरण के नियमों को दरकिनार कर हो रहे निर्माण कार्यों पर हल्द्वानी निवासी रविशंकर जोशी ने जनहित याचिका की थी। उन्होंने इस जनहित याचिका के द्वारा हल्द्वानी में हो रहे गौलापार में बेतरतीब तरीके से निर्माण कार्य को लेकर शिकायत की।

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योगिता बिष्ट उत्तराखंड की युवा पत्रकार हैं और राजनीतिक और सामाजिक हलचलों पर पैनी नजर रखती हैंं। योगिता को डिजिटल मीडिया में कंटेंट क्रिएशन का खासा अनुभव है।