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सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर नहीं होंगे मदरसों के बच्चे, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, पढ़ें बड़ा फैसला

Renu Upreti
2 Min Read
Madrassa children will not be transferred to government schools, Supreme Court bans

सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपीसीआर की सिफारिशों पर सोमवार को रोक लगा दी। मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने ncpcr की सिफारिश पर कार्रवाई करने से इंकार  कर दिया। ऐसे में आरटीआई का पालन नहीं करने वालें मदरसों को भी राज्य से मिलने वाली फंडिंग नहीं रूकेगी। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है और चार हफ्तों में जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों के छात्रों को सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर करने के उत्तर प्रदेश के फैसले पर भी रोक लगा दी है।

किसने दायर की थी याचिका?

बता दें कि उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा सरकार के आदेश के खिलाफ जमीयत उलमा-ए-हिंद ने याचिका दायर की थी। यूपी सरकार का आदेश एनसीपीसीआर की रिपोर्ट के आधार पर लिया था। इसमें आरटीई 2009 का पालन नहीं करने वाले मदरसों की मान्यता रद्द करने और सभी मदरसों की जांच करने को कहा गया था। सीजेआई की बेंच ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर गौर किया और राज्यों की कार्रवाई पर रोक लगा दी।   

सितंबर महीने में दायर किया था हलफनामा

बता दें कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सितंबर महीने में सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। इसमें उसने कहा था कि मदरसों की फंडिंग को बंद कर देना चाहिए। यह राइट-टु एजुकेशन नियमों का पालन नहीं करते हैं। इसमें यह भी कहा गया था कि मदरसों का पूरा ध्यान धार्मिक शिक्षा पर रहता है और इसकी वजह से जुरुरी शिक्षा नहीं मिल पाती है और वे बाकी बच्चों के मुकाबले पिछड़े जाते हैं।

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