National : कर्नाटक हाईकोर्ट से सीएम सिद्धारमैया को झटका, MUDA केस में चलेगा केस - Khabar Uttarakhand - Latest Uttarakhand News In Hindi, उत्तराखंड समाचार

कर्नाटक हाईकोर्ट से सीएम सिद्धारमैया को झटका, MUDA केस में चलेगा केस

Renu Upreti
2 Min Read
Karnataka High Court dismisses CM Siddaramaiah's plea in Muda land scam

कर्नाटक हाईकोर्ट से सिद्धारमैया को झटका लगा है। MUDA केस में सिद्धारमैया की अर्जी हाईकोर्ट से खारिज हो गई है। हाईकोर्ट की ओर से ये कहा गया है कि जमीन घोटाले में सिद्धारमैया पर केस चलेगा। बता दें कि हाईकोर्ट ने राज्यपाल के आदेश को चुनौती देने वाली सीएम सिद्धारमैया की याचिका पर फैसला सुनाया है।

दरअसल मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण साइट आवंटन मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ जांच के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मंजूरी दी थी। राज्यपाल को इसी मंजूरी मिलने के बाद हाईकोर्ट में सिद्धारमैया की तरफ से अर्जी दाखिल की गई थी।

डबल बेंच पर टिकी निगाहें

ऐस में सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ना तय है। दूसरे पक्ष के वकील का कहना है कि अगर लोकायुक्त की कार्रवाई से वो संतुष्ट नहीं हुए तो CBI जांच की मांग कर सकते हैं। रिपोर्ट में मिली सूत्रों की जानकारी के मुताबिक, कल एकल संवैधानिक पीठ के फैसले के खिलाफ डबल बेंच के सामने अपील की जा सकती है। इस पिटीशन की सुनवाई पूरी होने तक जन प्रतिनिधि कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगाने की अपील की जा सकती है। अगर डबल बेंच याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लेता है तो सिद्धारमैया को राहत मिल जाएगी।

क्या है आरोप?

बता दें कि आरोप है कि सिद्धामैया की पत्नी पार्वती को मैसूर के एक पॉश इलाके में जमीन आवंटित की गई थी। संपत्ति का मूल्य उनकी भूमि के स्थान की तुलना में अधिक था। जिसे MUDA द्वापा अधिगृहीत किया गया था। MUDA ने पार्वती को उनकी 3.16 एकड़ जमीन के बदले 50:50 अनुपात योजना के तहत भूखंड आवंटित किए थे, जहां MUDA ने एक आवासीय लेआउट विकसित किया था।

Share This Article