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हाईकोर्ट का सरकार को सख्त निर्देश, कहा- सिडकुल में हुई भर्तियों की SIT जांच करवाएं

Reporter Khabar Uttarakhand
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HIGH COURT

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नैनीताल। सिडकुल में हुई भर्तियों को लेकर हाईकोर्ट से बड़ी खबर है। जिससे सिड़कुल में भी हड़कंप मच गया है। बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को 2016 में हुई सिडकुल पंतनगर में 40 पदों पर भर्तियों को लेकर एसआईटी जांच कराने के आदेश दिए हैं। आरोप है कि सिडकुट में की गई है ये भर्तियां नियम के विरुद्ध की गई है। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को इस मामले की एसआईटी जांच कराने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने 3 महीने के अंदर इस भर्ती की जांच पूरी कराने के निर्देश दिए और कहा कि जनहित याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया है।

बता दें कि सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ में हुई। हल्द्वानी निवासी प्रकाश पांडे ने इसको लेकर याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था कि 2016 में सिडकुल पंतनगर में कई 40 से 45 पदों के सापेक्ष नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति जारी हुई थी। इन पदों के लिए कई अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया था, लेकिन इन पदों के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं हुई। आरोप लगाया कि जिन लोगों की नियुक्ति की गई है वो सभी बिना लिखित परीक्षा के चयनित किए गए हैं। इतनी ही नहीं सभी नियुक्त अभ्यर्थी किसी न किसी राजनेता से तालुक्क रखते हैं। याची ने इस पूरे मामले की जांच उच्चस्तरीय कमेटी से कराने की गुहार लगाई है। जबकि सरकार की ओर से सुनवाई के दौरान कहा गया कि इस मामले में एसआईटी की जांच चल रही है।

बुधवार को हाईकोर्ट ने इस मामले की एसआईटी जांच कराने और 3 महीने का समय देते हुए नतीजे पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं।

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