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उत्तरकाशी मस्जिद विवाद मामले में हाईकोर्ट के निर्देश, जिले में सभी धार्मिक स्थलों में बनाएं कानून व्यवस्था

Yogita Bisht
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nainital high court नैनीताल हाईकोर्ट

उत्तरकाशी मस्जिद विवाद मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। जिसमें हाईकोर्ट मे निर्देश दिए हैं कि उत्तरकाशी जिले में सभी धार्मिक स्थलों में कानून व्यवस्था बनाएं रखे। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने 27 नवंबर तक स्थिति से अवगत कराने के लिए भी कहा है।

उत्तरकाशी मस्जिद विवाद मामले में हाईकोर्ट के निर्देश

उत्तरकाशी मस्जिद विवाद मामले में मुस्लिम समुदाय ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और मस्जिद को सुरक्षा देने की मांग की। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए जिले के सभी धार्मिक स्थलों में कानून-व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने डीएम और एसएसपी को ये निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने इस मामले में डीजीपी को 27 नवंबर तक स्थिति से अवगत कराने के लिए कहा है।

मुस्लिम समुदाय ने की थी मस्जिद की सुरक्षा की मांग

आपको बता दें कि उत्तरकाशी की अल्पसंख्यक सेवा समिति ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। जिसमें कहा गया कि बीते 24 सितंबर से कुछ संगठन भटवाड़ी रोड स्थित सुन्नी सुमदाय की मस्जिद को अवैध बता रहे हैं और इस मस्जिद को लगातार धवस्त करने की धमकी भी दे रहे हैं। जिसके बाद से यहां दोनों समुदायों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब मुस्लिम समुदाय ने हाईकोर्ट से मस्जिद को सुरक्षा प्रदान करके गुहार लगाई है।

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योगिता बिष्ट उत्तराखंड की युवा पत्रकार हैं और राजनीतिक और सामाजिक हलचलों पर पैनी नजर रखती हैंं। योगिता को डिजिटल मीडिया में कंटेंट क्रिएशन का खासा अनुभव है।