Big News : हाईकोर्ट का सरकार को बड़ा आदेश : रेड जोन से आने वालों को बॉर्डर पर ही करें क्वारंटाइन - Khabar Uttarakhand - Latest Uttarakhand News In Hindi, उत्तराखंड समाचार

हाईकोर्ट का सरकार को बड़ा आदेश : रेड जोन से आने वालों को बॉर्डर पर ही करें क्वारंटाइन

Reporter Khabar Uttarakhand
2 Min Read
appnu uttarakhand news

appnu uttarakhand newsनैनीताल : प्रवासियों को लेकर हाईकोर्ट ने त्रिवेंद्र सरकार को बड़ा आदेश जारी किया है। होईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि रेड जोन से आने वाले उत्तराखंड प्रवासी लोगों को बॉर्डर पर रोक कर ही क्वारंटाइन किया जाए.

बता दें कि अन्य राज्यों से लौट रहे अधिकतर प्रवासियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। आंकड़ा 120 तक पहुंच गया है। जिसको देखते हुए हरिद्वार निवासी सच्चिदानंद डबराल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका डाली थी। सचिदानन्द डबराल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कोरोना वायरस से बचाव के लिए घोषित लॉकडाउन के दौरान प्रभावित लोंगों की मदद करने की मांग की थी।हाईकोर्ट ने बाहरी क्षेत्रों से राज्य में आ रहे प्रवासी लोगों की थर्मल टेस्टिंग के साथ ही कोरोना रेपिड टेस्टिंग और एंटीजिंग टेस्टिंग की व्यवस्था करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद निर्देश दिए कि रेड जोन से उत्तराखंड आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक रूप से बॉर्डर पर संस्थागत क्वारंटीन किया जाए।

निगेटिव रिपोर्ट पर ही राज्य में आगे जाने दिया जाय-हाईकोर्ट

साथ ही राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि ऐसे सभी लोग जो अन्य राज्यों से प्रदेश में आ रहे हैं लेकिन उनके अंदर किसी प्रकार के कोरोना संबंधी लक्षण हैं तो उनका बॉर्डर पर ही क्वेरेन्टीन किया जाए और उनको संस्थागत क्वेरेन्टीन किया जाए और निगेटिव रिपोर्ट पर ही राज्य में आगे जाने दिया जाय।

Share This Article