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पंचायत चुनाव पर हाइकोर्ट का बड़ा फैसला!, एक व्यक्ति एक ही जगह से लड़ेगा चुनाव

Uma Kothari
2 Min Read
highcourt on Panchayat elections One person will contest elections from only one place

पंचायत चुनाव(Panchayat elections) से पहले हाइकोर्ट (Highcourt) ने एक बड़ा फैसला लिया है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने ये स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति एक ही जगह से चुनाव लड़ सकता है। या तो वो नगर क्षेत्र से या फिर ग्राम्य क्षेत्र से चुनाव लड़ेगा। अगर किसी प्रत्याशी का दो जगहों से नामांकन पाया जाता है तो उसका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा।

हाइकोर्ट का बड़ा फैसला !, एक व्यक्ति एक ही जगह से लड़ेगा चुनाव

पंचायत चुनाव को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ये साफ किया है कि वोटर लिस्ट में दो जगह नाम आना ही गड़बड़ी है। इस आधार पर व्यक्ति दो जगहों से चुनाव नहीं लड़ सकता। एक व्यक्ति एक ही जगह से चुनाव लड़ सकता है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य निर्वाचन आयोग की दलीलों को सुनने के बाद फिलहाल आदेश पर रोक लगा दी है।

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दो जगहों पर नाम मिलने पर रद्द होगा नामांकन-हाईकोर्ट

दरअसल हाल ही में सोशल मीडिया पर एक मामले को लेकर चर्चाएं तेज थीं। जिसमें दावा किया जा रहा था कि एक ही व्यक्ति का नाम दो अलग-अलग क्षेत्रों की वोटर लिस्ट में शामिल है। वो दोनों जगहों से नामांकन कर रहा है। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग को सफाई देनी पड़ी थी जिसमें उन्होंने अफवाहों का खंडन करते हुए नामांकन रद्द होने की बात को नकारा था। अब हाईकोर्ट ने इस मसले पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि वोटर लिस्ट में दो जगह नाम आने ही गड़बड़ी है।

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