Highlight : नैनीताल हाईकोर्ट में आज से शुरू हुई सुनवाई, RT-PCR रिपोर्ट के बिना No Entry, ये हैं शर्तें - Khabar Uttarakhand - Latest Uttarakhand News In Hindi, उत्तराखंड समाचार

नैनीताल हाईकोर्ट में आज से शुरू हुई सुनवाई, RT-PCR रिपोर्ट के बिना No Entry, ये हैं शर्तें

Reporter Khabar Uttarakhand
2 Min Read
uttarakhand-highcourt.jpg-

uttarakhand-highcourt.jpg-

नैनीताल : कोरोना के कहर के कारण लंबे समय से बंद नैनीताल हाईकोर्ट आज खुल गया है। हालांकि सुनवाई ऑनलाइन हो रही थी लेकिन हाईकोर्ट में आज दो अगस्त से भौतिक रूप के सुनवाई शुरु हो गई है। इस संबंध में हाईकोर्ट ने भौतिक सुनवाई के लिए अधिवक्ताओं, वादकारियों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। आपको बता दें कि आज से हाईकोर्ट परिसर में आने पर 72 घंटे तक की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल धनन्जय चतुर्वेदी की ओर से इसकी अधिसूचना भी जारी की गई थी।

आदेश में साफ तौर पर निर्देश दिए गए कि दूसरे राज्यों से आने वाले अधिवक्ताओं, वादकारियों आदि के हाईकोर्ट परिसर में आने पर उन्हें 72 घंटे तक की अवधि की आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी। जबकि कोर्ट में केवल उन्हीं अधिवक्ताओं व उनके स्टाफ को प्रवेश दिया जाएगा जिनका वाद सुनवाई के लिए लिस्ट में होगा। सीनियर अधिवक्ता अपने साथ मुकदमे की सुनवाई के दौरान केवल एक ही असिस्टेंट एडवोकेट को रख सकेंगे।

आदेश में कहा गया है कि वादकारी कोर्ट में तभी जाएंगे जब उन्हें कोर्ट ने बुलाया हो। उन्हें कोर्ट के आदेश की प्रति भी दिखानी होगी। कोर्ट परिसर में पान, गुटका खाना व थूकने पर पाबंदी है। इसके अलावा कोर्ट परिसर को सुबह, शाम सेनेटाइज भी कराया जाएगा। बिन मास्क के किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। बैठने वाली जगहों को सैनिटाइज किया जाएगा.

Share This Article