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उत्तरकाशी मस्जिद विवाद मामले की हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, सरकार बोली नहीं दी महापंचायत के लिए अनुमति

Yogita Bisht
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high court

उत्तरकाशी मस्जिद विवाद मामले में दायर याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि मस्जिद को हटाने को लेकर एक दिसबंर को महापंचायत की जा रही है इस पर रोक लगाई जाए। जिस पर सरकार ने जवाब दिया है कि महापंचायत की अनुमति नहीं दी गई है।

उत्तरकाशी मस्जिद विवाद मामले की हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

उत्तरकाशी मस्जिद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक ओर हिंदू संगठनों ने महापंचायत का ऐलान किया है। तो वहीं इस मामले में मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि मस्जिद को सुरक्षा प्रदान की जाए।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि एक दिसंबर को महापंचायत का ऐलान किया गया है इस पर रोक लगाई जाए। जिस पर राज्य सरकार ने जवाब दिया है कि एक दिसबंर को महापंचायत के लिए प्रशासन ने कोई भी अनुमति नहीं दी है। पुलिस लगातार हालात सामन्य बनाने के लिए गश्त कर रही है।

5 दिसंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई

मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष हुई। बता दें कि मामले की अगली सुनवाई पांच दिसंबर को होगी। कोर्ट ने जिलाधिकारी और एसपी उत्तरकाशी को कानून व्यवस्था रखने के निर्देस दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट को इस से अवगत कराने के भी निर्देश दिए हैं।

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योगिता बिष्ट उत्तराखंड की युवा पत्रकार हैं और राजनीतिक और सामाजिक हलचलों पर पैनी नजर रखती हैंं। योगिता को डिजिटल मीडिया में कंटेंट क्रिएशन का खासा अनुभव है।