Dehradun : उत्तराखंड: सरकार का बड़ा फैसला, ट्रांसफर का बदला नियम - Khabar Uttarakhand - Latest Uttarakhand News In Hindi, उत्तराखंड समाचार

उत्तराखंड: सरकार का बड़ा फैसला, ट्रांसफर का बदला नियम

Reporter Khabar Uttarakhand
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cabinet minister uttarakhand

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देहरादून: राज्य में कोरोना के कारण तबादला सत्र सून्य घोषित कर दिया गया था। सरकार ने तबादलों के नियम इस बाद बदल दिए हैं। सरकार ने शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के अनिवार्य तबादलों की डेडलाइन 10 जुलाई तक तय कर दी है। स्थानांतरण आदेश के एक हफ्ते के भीतर हर हाल में नई तैनाती स्थल पर ज्वाइनिंग देनी होगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की मुहर लगने के बाद सचिव कार्मिक अरविंद सिंह ह्यांकी ने तबादला ऐक्ट की तय तिथियों में संशोधन के यह आदेश जारी कर दिए हैं। ऐक्ट के कड़ाई से पालन के निर्देश दिए हैं। इसके तहत 10 फीसदी कर्मचारी-शिक्षक तबादलों की जद में आएंगे। इससे लंबे समय से दुर्गम से सुगम में तैनाती का ख्वाब पाले कर्मचारी-शिक्षकों को राहत मिलेगी।

सचिव कार्मिक अरविंद ह्यांकी ने बताया कि पांच जुलाई तक हर सूरत में शासन, मंडल और जिलास्तर पर गठित समितियां तबादलों की संस्तुति करेंगी। तबादला करने की अंतिम तिथि 10 जुलाई निर्धारित की गई है। पिछले सालों में यह तिथि 10 जून थी। उन्होंने बताया कि स्थानांतरण आदेश होने के सात दिन के भीतर कर्मचारी-शिक्षक अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त होंगे।

ऐसे तय की गई डेडलाइन
30 अप्रैल तक विभागाध्यक्ष करेंगे मानकों के हिसाब से चिन्हीकरण.
1 मई तक स्थानांतरण समितियों का गठन.
15 मई तक सुगम-दुर्गम कार्यस्थल का निर्धारण.
20 मई तक अनिवार्य तबादलों की जद में आने वाले कर्मचारियों से मांगे जाएंगे विकल्प.
31 मई अनुरोध के आधार पर आवेदन आमंत्रित करने की तिथि.
15 जून आवेदन प्राप्त करने की तिथि.
20 जून प्राप्त आवेदन व विकल्प वेबसाइट करने होंगे अपलोड.
25 जून से 5जुलाई तक-स्थानांतरण समितियों की बैठक व सिफारिश.
10 जुलाई स्थानांतरण आदेश जारी करने की अंतिम तिथि.

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