आज पहली बार नागरिकता संसोधन अधिनियम की अधिसूचना जारी होने के बाद 14 लोगों को सिटीजनशिप सर्टिफिकेट सौंपे गए। इसके साथ ही पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ्गानिस्तान से प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारत की नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरु हो गई है।
जानकारी के अनुसार केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने एकपोर्टल के माध्मम से उनके आवेदन ऑनलाइन संसाधित होने के बाद 14 लोगों को प्रमाण पत्र सौंपे। साथ ही आवेदकों को नागरिकता संसोधन अधिनियम की महत्तवपूर्ण बातें भी बताई। इस मौके पर सचिव, डाक, निदेशक और भारत के रजिस्ट्रार जनरल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
किन देशों के लोगों को मिलेगी नागरिकता?
नागरिकता संसोधन कानून के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म से जुड़े शरणार्थिंयों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। कानून के मुताबिक, जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले आकर भारत में बस गए थे, उन्हें ही नागरिकता दी जाएगी।