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Elvish Yadav Case: नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव से तीन घंटे तक की पूछताछ, देर रात थाने पहुंचे यूट्यूबर

Reporter Khabar Uttarakhand
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ELVISH YADAV SNAKE VENOM CASE

Elvish Yadav Case: बिग बॉस ओटीटी 2 के विजेता और यूट्यूबर एल्विश यादव (Elvish Yadav) आज कल खबरों में बने हुए है। हाल ही में उनका नाम रेव पार्टियों में सांपों के जहर को सप्लाई करने में आया था।

उनपर इन पार्टियों को ऑर्गनाइज़ कर जहर सप्लाई करने और विदेशी लड़कियों को सुप्पी करने का आरोप लगा था। ऐसे में अब नोएडा सेक्टर 20 की पुलिस ने एल्विश यादव से तीन घंटे पूछताछ की।

पुलिस ने पूछताछ के लिए Elvish Yadav को भेजा नोटिस

नोएडा पुलिस ने मंगलवार को ही पूछताछ के लिए एल्विश यादव को नोटिस भेज दिया गया था। जिसके बाद देर रात एलवीश यादव नोएडा पुलिस के सामने पेश हुए।

करीब दो बजे वो पुलिस स्टेशन पहुंचे। जहां पर तीन घंटे तक पुलिस यूट्यूबर से पूछताछ की। उनसे सांपों का जहर सप्लाई करने के मामलें से जुड़ें सवाल पूछे गए। जिसके बाद अब एल्विश को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। गिरफ्तार आरोपी राहुल के साथ पुलिस एल्विश को बिठाकर सवाल जवाब कर सकती है।

पांच आरोपी की कोर्ट में सुनवाई (Elvish Yadav Case)

बता दें की एल्विश यादव को रेव पार्टी में सांपों का जहर अर्रेंज करवाने के आरोप में मंगलवार को नोटिस भेजा गया था। इस मामलें में पहले ही गिरफ्तार हो चुके पांच आरोपी अभी भी पुलिस की कस्टडी में है। आरोपियों की कोर्ट में सुनवाई चल रही है। नॉएडा पुलिस की टीम इस मामलें को सुलझाने के लिए जांच में लग गई है।

गिरफ्तार हुए सपेरों के पास नहीं था लाइसेंस

पांच सपेरों को नॉएडा पुलिस ने नौ सांपों के साथ रैड के समय गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान इन सपेरों के पास लाइसेंस नहीं मिला है। बता दें की कुछ सांपों के लिए वन विभाग की ओर से लाइसेंस दिए जाते है। इस मामलें में पुलिस आगे करवाई करेंगी। जिसके बाद इस मामलें में अलग-अलग धाराएं जुड़ेंगी।

how snake venom is consumed in rave parties

वीडियो की जांच करेगा वन विभाग

बता दें की सोशल मीडिया पर एल्विश की एक वीडियो वायरल हो रही है। जिसमें वो सांप को गले में डालते हुए नज़र आ रहे है। वन विभाग की टीम इस वीडियो की जांच में जुट गई है। जिला वन अधिकारी पीके श्रीवास्तव ने बताया की इस मामलें की जांच के बाद एचटू केस यूट्यूबर के खिलाफ दर्ज होगा। अगर वो दोषी पाएं गए तो उन्हें तीन साल की सजा भी हो सकती है।

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