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CAA पर किसी भी तरह की रोक लगाने से कोर्ट ने किया इंकार, अब केंद्र को 8 अप्रैल तक देना है जवाब

Renu Upreti
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सुप्रीम कोर्ट

देशभर से नागरिकता संसोधन CAA के खिलाफ दाखिल 200 से ज्यादा याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई शुरु हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सीएए पर किसी भी तरह की रोक लगाने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से नागरिकता कानून पर तीन हफ्ते में जवाब तलब किया है। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने सरकार से सवाल करते हुए पूछा कि नोटिफिकेशन पर रोक की मांग वाली याचिका पर जवाब देने के लिए उनको कितना समय चाहिए।

अब केंद्र को 8 अप्रैल तक जवाब देना है

केंद्र की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि सीएए किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनता है। उन्होनें कहा कि याचिकाओं पर जवाब देने के लिए चार हफ्तों का समय चाहिए। हालांकि, कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए केवल तीन हफ्ते का समय दिया है। अब केंद्र को 8 अप्रैल तक जवाब देना है और अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी।

कपिल सिब्बल ने समय दिए जाने का विरोध किया

याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल ने समय दिए जाने का विरोध किया। उन्होनें कहा कि नागरिकता संसोधन कानून को चार साल का समय हो गया है। अगर एक बार लोगों को नागरिकता मिल गई तो फिर वापस करना मुश्किल होगा। उन्होनें आगे कहा कि बाद में इन याचिकाओं का कोई भी फायदा नहीं रहेगा। साथ ही कपिल सिब्बल ने मांग की इस नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी जाए।

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