National : बृजभूषण शरण सिंह को बड़ा झटका, यौन शोषण मामले में कोर्ट ने तय किए आरोप - Khabar Uttarakhand - Latest Uttarakhand News In Hindi, उत्तराखंड समाचार

बृजभूषण शरण सिंह को बड़ा झटका, यौन शोषण मामले में कोर्ट ने तय किए आरोप

Renu Upreti
2 Min Read
Court frames charges against Brijbhushan Singh in sexual abuse case
Court frames charges against Brijbhushan Singh in sexual abuse case

महिला पहलवानों से जुड़े यौन शोषण मामले में कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यु कोर्ट ने शुक्रवार को बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। धारा 354, 354D,506(1) समेत अन्य धाराओं में बृजभूषण सिंह पर आरोप तय किए गए हैं। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने यौन शोषण के आरोपों के मामले में जून 2023 को बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। जबकि एक मामले में बृजभूषण सिंह को बरी किया गया है।

कब लगाई जाती है धारा?

अगर किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया जाता है तो ऐसे मामले में धारा 354 लगाई जाती है। वहीं यौन उत्पीड़न के लिए 354-ए और आपराधिक धमकी के लिए धारा 506 लगाई जाती है। वहीं, यौन उत्पीड़न के लिए 354-ए और आपराधिक धमकी के लिए धारा 506 लगाई जाती है। वहीं, पीछा करने के आरोपों में धारा 354-D का इस्तेमाल किया जाता है। कोर्ट ने विनोद तोमर के खिलाफ 506(1) के तहत आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने कहा कि विनोद तोमर के खिलाफ आरोप तय करने के सबूत हैं।

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