उत्तराखंड में अब आपदा से हुए नुकसान का मुआवजा 24 घंटे के अंदर ही मिलेगा। इसके लिए ब्लॉक स्तर पर टीमें गठित होंगी। इसके साथ ही पशुधन की हानि होने पर उसका भी तत्काल मुआवजा मिलेगा।
आपदा में हुए नुकसान का 24 घंटे में मिलेगा मुआवजा
प्रदेश में आपदा में हुए नुकसान का मुआवजा 24 घंटे में मिलेगा। आपदा के बाद जन हानि, पशु हानि या संपत्ति की हानि होने पर सहायता धनराशि प्रभावितों तक चौबीस घंटे के अंदर पहुंचे, इसके लिए सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास ने सभी जनपदों में ब्लॉक स्तर पर टीमें गठित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह टीम आपदा आने के तुरंत बाद मौके पर जाकर सर्वे कर नुकसान का आकलन करेगी।
आपदा प्रबंधन ने लिया क्लेम निस्तारण में विलंब होने पर संज्ञान
सचिव आपदा प्रबंधन ने ऊधमसिंह नगर में बाढ़ प्रभावितों को सहायता राशि मुहैया कराने के लिए और अधिक टीमें गठित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बीमा कंपनियों के स्तर पर क्लेम निस्तारण में विलंब का भी संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि बीमा कंपनियां तुरंत सर्वे कर क्लेम का निस्तारण करें, जिलों के स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाए।
पशुओं का मौके पर होगा पोस्टमार्टम
सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास ने आपदा के दौरान पशु हानि होने पर मृत पशुओं का मौके पर जाकर पोस्टमार्टम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृत पशुओं को पशु चिकित्सालय तक लाना काफी चुनौतीपूर्ण होता है। उन्होंने सभी DDMO को निर्देश दिए कि इस संबंध में पशुपालन विभाग के साथ समन्वय बनाया जाए और जहां पशु की मृत्यु हुई हो, वहीं उसका पोस्टमार्टम किया जाए। उन्होंने कहा कि पशु बीमा के मामलों का भी बीमा कंपनियों के साथ समन्वय स्थापित कर शीघ्रता से निस्तारण किया जाए।