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बिना छुट्टी दिए कंपनी ने लगातार 104 दिन करवाया काम, कर्मचारी की हुई मौत

Uma Kothari
3 Min Read
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आज कल आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां कर्मचारियों के साथ प्राइवेट कंपनियां ज्यादती करती है। कई-कई जगहों पर छुट्टी के लिए भी कर्मचारियों को काफी पापड़ बेलने पड़ते है। छुट्टी ना मिलना, ओवरटाइम आदि के मामले अकसर सामने आते रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आ रहा है।

जहां पर एक कंपनी ने अपने एम्प्लॉई से लगातार 104 दिन तक काम करवाया। ऐसे में वो काम करते करते बीमार हो गया। बीमार होने पर उसे कंपनी से केवल एक दिन की छुट्टी दी गई। जिसके बाद कर्मचारी की मौत हो गई। ऑर्गन फेलियर के चलते उसकी मौत हो गई। ऐसे में मृतक के परिवार वालों ने कोर्ट में कंपनी के खिलाफ याचिका दर्ज की है।

104 दिन लगातार काम कर कर्मचारी की हुई मौत

याचिका दायर होने के बाद कोर्ट ने दिन में आठ और हफ्ते में 44 घंटे के नियमों की बात कही। जिसके बाद अदालत ने कंपनी को 47.46 लाख रुपये भरपाई के रूप में मृतक के परिवार वालों को देने के आर्देश दिए। इसके साथ ही परिवार वालों को हुए मानसिक आघात के लिए कोर्ट ने कंपनी को 1.18 लाख रुपये देने के भी आदेश दिए है।

कंपनी का था ये तर्क

इस पूरे मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनी। कंपनी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मृतक को उतना ही काम दिया गया जितना वो मैनेज कर सकता था। कर्मचारी को पहले से ही हेल्थ इश्यू थे। बीमारी का समय से इलाज न करवाने के कारण उसकी मौत हुई है। कंपनी का इसमें कोई फ्लाट नहीं है। हालांकि कोर्ट ने कंपनी के इस तर्क को नहीं माना। निचली अदालत के फैसले से नाखुश कंपनी ने अपर जिला अदालत का रूख किया। लेकिन उच्च अदालत ने भी निचली अदालत के फैसले को सही कहा।

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

इस पूरी घटना के बाद सोशल मीडिया पर ऑफिस आर्स को लेकर बेहस छिड़ गई। कोर्ट के इस फैसले को सभी सही बता रहे हैं। बता दें कि ये पूरी घटना चीन के Zhejiang शहर की है। मरने वाले कर्मचारी का नाम A’bao था। एक कंपनी में A’bao पेंटर का काम करता था।

कंपनी पर आरोप लगाया गया था कि फरवरी से मई 2023 के बीच में कर्मचारी से लगातार काम करवाया गया। साथ ही छुट्टी भी नहीं दी गई। बीमार पड़ने पर मृतक ने केवल 25 मई की छुट्टी ली थी। जिसके बाद 28 मई से उसकी तबीयत बिगड़ने लग गई। जिसके बाद एक जून 2023 को कर्मचारी की मौत हो गई। याचिका दायर होने के बाद अगस्त 2024 को कोर्ट का फैसला आया।

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