Big News : स्टिंग 2016 मामले में CBI कोर्ट ने सुनाया फैसला, हरक सिंह और हरीश रावत को देने होंगे वॉयस सैंपल - Khabar Uttarakhand - Latest Uttarakhand News In Hindi, उत्तराखंड समाचार

स्टिंग 2016 मामले में CBI कोर्ट ने सुनाया फैसला, हरक सिंह और हरीश रावत को देने होंगे वॉयस सैंपल

Yogita Bisht
2 Min Read
harish and harak

साल 2016 में हुए स्टिंग ऑपरेशन मामले में सीबीआई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने हरक सिंह रावत और हरीश रावत नोटिस जारी किया है।

स्टिंग 2016 मामले में CBI कोर्ट ने सुनाया फैसला

सीबीआई कोर्ट ने स्टिंग 2016 मामले में र्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, विधायक मदन बिष्ट, पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत और विधायक उमेश कुमार के वॉइस सैंपल को लेकर फैसला सुनाया है।

कोर्ट ने कहा कि उमेश कुमार और मदन बिष्ट संवैधानिक पद पर बैठे होने के चलते उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को अब समन जारी किए जाएंगे।

27 जुलाई को इस मामले में आना है फैसला

र्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को समन जारी करने के बाद वॉइस सैंपल लेने की तारीख भी बताई जाएगी। इसकी जानकारी पूर्व सीएम हरीश रावत और विधायक मदन बिष्ट के वकील मनमोहन कंडवाल ने दी है। इस मामले में 27 जुलाई को हाई कोर्ट से फैसला आना है।

चारों नेताओं को सीबीआई ने जारी किया था नोटिस

बता दें कि कुछ समय पहले सीबीआई ने चारों नेताओं को वॉइस सैंपल को लेकर नोटिस जारी किया था। जिसके बाद 15 जुलाई को कोर्ट में उनके अधिवक्ताओं ने तर्क दिया था कि हाईकोर्ट में ये मामला विचाराधीन है। इसलिए हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद ही इस पर सुनवाई की जानी चाहिए।

Share This Article
Follow:
योगिता बिष्ट उत्तराखंड की युवा पत्रकार हैं और राजनीतिक और सामाजिक हलचलों पर पैनी नजर रखती हैंं। योगिता को डिजिटल मीडिया में कंटेंट क्रिएशन का खासा अनुभव है।